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15 साल पुराने वाहन का पंजीयन रद्द

अगली 1 अप्रैल से लागू

* सरकारी वाहन सबसे पहले स्क्रैप
दिल्ली/दि.19- सड़क हादसे अगले दो वर्षों में 50 प्रतिशत घटाने और प्रदूषण पर भी रोक लगाने सड़क परिवहन मंत्रालय तेजी से योजना बनाकर काम कर रहा है. जिसके तहत एक बड़ा निर्णय हुआ है. निर्णयानुसार 15 वर्ष पुराने वाहन का पंजीयन रद्द किया जाएगा. सर्वप्रथम सरकारी, अर्ध सरकारी, मनपा, आरटीओ, सार्वजनिक सेक्टर, स्वायत्त संस्थाओं के 15 साल पुराने वाहन स्क्रैप करने पड़ेंगे. नया नियम अगली 1 अप्रैल से लागू होगा. सेना के वाहनों को नये नियम से अलिप्त रखा जा रहा है. परिवहन मंत्रालय ने गत नवंबर में ड्राफ्ट तैयार किया था. उस पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दस्तखत कर देने की जानकारी स्वयं मंत्री नितिन गडकरी ने दी. यह नीति सभी राज्यों को भेजी गई है. उन्हें अपनाने कहा गया है.

ट्रक चालक हेतु नियम
नितिन गडकरी ने देश में प्रदूषण रोकने के साथ दुर्घटनाओं पर भी अंकुश लगाने योजना बनाई है. जिसके चरण दर चरण निर्णय लागू किए जा रहे. इसी के तहत ट्रक चालकों हेतु काम के घंटे तय करने का नया नियम लागू किया गया है. स्वयं गडकरी ने यह जानकारी दी और दावा किया कि देश में सड़क हादसे रोकना सरकार की पहली जिम्मेदारी है. सड़क सुरक्षा अभियान दौरान केंद्रीय मंत्री बोल रहे थे. गडकरी ने कहा कि ट्रक चालकों के काम के घंटे तय करने कानून बनाया जाएगा.

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