अमरावतीमुख्य समाचार

आज से जिले में कडे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

जिलाधीश पवनीत कौर ने जारी की नई अधिसूचना

  • गणेशोत्सव के दौरान कडाई से लागू होंगे नियम

अमरावती/प्रतिनिधि दि.9 – कल से शहर सहित जिले में दस दिवसीय गणेशोत्सव का प्रारंभ होगा. वहीं इस समय राज्य में कोविड संक्रमण की तीसरी लहर का जबर्दस्त खतरा भी देखा जा रहा है. ऐसे में राज्य के मुख्य सचिव द्वारा ‘ब्रेक द चेन’ अंतर्गत जारी मार्गदर्शक निर्देशों के मद्देनजर जिलाधीश पवनीत कौर ने गणेशोत्सव पर्व के दौरान भीडभाड को टालने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है.
इस हेतु आज 9 सितंबर को जारी की गई अधिसूचना को आज से ही अगले आदेश तक लागू किया गया है. इस अधिसूचना में कहा गया है कि, विगत कुछ दिनों से पर्व व त्यौहारों के मद्देनजर बाजारों में भीडभाड काफी अधिक बढ गई है. ऐसे में कोविड संक्रमण के दुबारा फैलने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता. पडोसी राज्य केरल में ओणम पर्व के बाद से ही कोविड संक्रमितों की संख्या बढती नजर आयी. ऐसे में सभी नागरिकों द्वारा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना बेहद जरूरी है. जिसके तहत घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनना, बार-बार हाथ धोना व सैनिटाईजर का प्रयोग करना और अनावश्यक भीडभाड न करते हुए सोशल डिस्टंसिंग का पालन करना बेहद अनिवार्य व आवश्यक किया गया है. इसके अलावा कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन का टीकाकरण, जरूरत पडने पर कोविड टेस्टिंग तथा आयसोलेशन का भी पालन किया जाना चाहिए.
जिलाधीश पवनीत कौर ने यह अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि, प्रतिबंधात्मक निर्देशों का उल्लंघन होता पाये जाने पर संबंधितों के खिलाफ कडी कानूनी व दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी. जिसके लिए स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं को राजस्व एवं पुलिस महकमे के साथ मिलकर फ्लाईंग स्कॉड गठित करने के निर्देश दिये गये है.

Related Articles

Back to top button