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धारा 135 से कांग्रेस नेताओं को राहत

शेखावत, इंगोले, देशमुख, एडतकर पर आरोप निरस्त

* ईडी जांच के विरुद्ध किया था आंदोलन
अमरावती/दि. 13- पिछले वर्ष जुलाई में शहर जिला कांग्रेस कमिटी व्दारा किए गए आंदोलन के बाद पुलिस ने दफा 135 मपोका के तहत अपराध दर्ज कर पार्टी नेताओं को डिटेन किया था. जिनमें अध्यक्ष बबलू शेखावत, पूर्व महापौर विलास इंगोले, पूर्व विधायक डॉ. सुनील देशमुख, प्रदेश प्रवक्ता दिलीप एडतकर, पूर्व महापौर मिलिंद चिमोटे आदि का समावेश था. आज स्थानीय अदालत ने इन सभी नेताओं को बरी कर दिया. उनकी तरफ से एड. जीया खान, एड. नरेश सोनी, एड. परवेज खान, एड. शारुख खान, एड. मिलिंद थोरात ने पैरवी की. इन नेताओं ने वकीलों के सहकार्य का उल्लेख किया.
* सोनिया को नोटिस का विरोध
केंद्र की नरेंद्र मोदी भाजपा सरकार ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को ईडी व्दारा पूछताछ का नोटिस भेजा था. जिसका 26 जुलाई 2022 को देशभर में पार्टीजनों ने विरोध किया. अमरावती में भी शहर कांग्रेस कमेटी व्दारा आंदोलन किया गया. पुलिस ने महाराष्ट्र पुलिस कानून की धारा 135 के तहत कांग्रेस नेताओं पर अपराध दर्ज कर डिटेन किया था. कोर्ट में मामला प्रस्तुत किया गया. अदालत ने कांग्रेस नेताओं के वकीलों की दलिले सुनने के बाद सभी डॉ. देशमुख, शेखावत, इंगोले, चिमोटे, एडतकर सभी को बरी कर दिया.

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