पेड, बिजली तारो को लटका हुआ नायलॉन मांजा निकाले
संभावित दुर्घटना टालने हाईकोर्ट का आदेश
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सामाजिक संस्थाओं की मदत लेने की सलाह दी
नागपुर प्रतिनिधि/ दि २७ – संभावित दुर्घटना टालने के लिए पेड व बिजली तारों पर लपेटा हुआ नायलॉन मांजा निकालकर उसे नियम के अनुसार नष्ट करें, इस तरह का आदेश मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने मनपा को दिया है. इसके लिए सामाजिक संस्था व नागरिकों को साथ लेकर मुहिम अमल में लाये और आगामी 2 सप्ताह में इसकी रिपोर्ट पेश करे, ऐसा भी मनपा से कहा गया है.
इस मामले पर न्यायमूर्तिव्दय नितीन जामदार व अनिल किलोर के समक्ष सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने नायलॉन मांजे की बिक्री व इस्तेमाल रोकने के लिए स्वयं होकर जनहित याचिका दाखिल करवाई. फिलहाल नायलॉन मांजे का इस्तेमाल बंद है. किंतु संक्रांत के समय में पतंग उडाने के लिए बडी मात्रा में नायलॉन मांजे का इस्तेमाल किया गया. पतंग कटने के बाद पेड, बिजली के खंभे आदि जगह पर लपेटा गया मांजा अभी भी कायम है. उस मांजे से पक्षी जख्मी हो रहे है. साथ ही बिजली तारों को लपेटा हुआ मांजा कभी भी बडी दुर्घटना के लिए जिम्मेदार साबित हो सकता है. मामले के न्यायालय मित्र एड.देवेंद्र चव्हाण ने यह बात न्यायालय के निदर्शन में लाकर दी. परिणाम स्वरुप न्यायालय ने यह आदेश दिया.