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मनपा में किराया निर्धारण समिति गठित

तय होगा सभी मार्केट और भवनों का भाडा

* सावधि जमा निर्धारण पर भी विचार
अमरावती/ दि. 13– महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम की धारा 456 (अ) की उपधारा 1 और सहायक धारा 79 क के तहत प्राप्त अधिकारों के अनुसार मनपा में किराया और सुरक्षा जमा निर्धारण समिति गठित की गई है जो शहर के सभी मनपा मार्केट और भवनों में किराए का नये सिरे से निर्धारण करेगी. उसी प्रकार सावधि जमा की नीति का भी चर्चा कर तय करेगी. इस समिति में अध्यक्ष के रूप में आयुक्त, उपाध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त आयुक्त, सचिव के रूप में उपायुक्त और सदस्य के तौर पर नगर रचना के सहायक संचालन, जिला उपनिबंधक, सह निबंधक, राजस्व और वन विभाग के अधिकारी, नगर प्रशासन सह आयुक्त, मालमत्ता अधिकारी और अध्यक्ष अर्थात आयुक्त द्बारा नियुक्त विशेषज्ञ का समावेश हैं.
यह तय करेगी समिति
अमरावती मनपा अंतर्गत सभी निवासी, शैक्षणिक, धर्मदाय, सार्वजनिक, व्यवसायिक और औद्योगिक सभी प्रयोजन की अधिसूचना के माध्यम से निर्धारित भाडे की दर तय करेगी. उसी प्रकार मनपा के सभी गालेधारक के नये करार बनाये जायेंगे. यह भी माना जा रहा है कि समिति गठित होने से मनपा संकुलों के किराएदारों की समस्या और बकाया का मसला हल हो जायेगा. जिससे मनपा का फायदा होगा. किरायदारों को राहत मिलेगी. अनेक वर्षो से प्रलंबित अचल संपत्ति के भाडे के विषय, हस्तांतरण एवं भाडा करार के नूतनीकरण का मार्ग प्रशस्त हो जाने की जानकारी आज दोपहर मंडल न्यूज को मनपा सूत्रों ने दी.
* किराए पर टैक्स रेट का क्या !
उल्लेखनीय है कि मनपा क्षेत्र में कोई भवन, जगह, फ्लैट, दुकान किराए पर देने पर भारी भरकम टैक्स मनपा वसूल करती है. टैक्स का यह प्रमाण 56 प्रतिशत है. जिसे घटाने की डिमांड कई बार उपस्थित की गई है. उस बारे में भी नवगठित समिति से शीघ्र और प्रभावी निर्णय की अपेक्षा शहरवासी व्यक्त कर रहे हैं.

 

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