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8 फरवरी तक दें उत्तर

ठाकरे के 14 विधायकों को कोर्ट का आदेश

* शिंदे गट की अर्जी पर स्पीकर को भी नोटिस
मुंबई/दि.17– मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गट द्बारा दायर याचिका पर उच्च न्यायालय ने बुधवार को ठाकरे गट के 14 विधायकों को नोटिस जारी की है. जिसका उत्तर उन्हें अगली 8 फरवरी तक देना होगा. न्या. गिरीश कुलकर्णी और न्या फिरदोस पुनीवाला ने शिंदे गट की अर्जी दाखिल करते हए विधानसभा अध्यक्ष और ठाकरे गट के विधायकों को नोटिस भेजी है. शिंदे गट ने विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय को कोर्ट में ललकारा है. स्पीकर ने ठाकरे गट के विधायकों को अयोग्य करार नहीं दिया था.
शिंदे गट के प्रतोद भरत सेठ गोगावले ने यह अर्जी दायर की है. जिस पर बुधवार को उपरोक्त खंडपीठ ने सुनवाई की.
गोगावले ने याचिका में मांग की कि ठाकरे गट के विधायकों को योग्य ठहराने वाले विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को गैर कानूनी मानकर रद्द करे और इन विधायकों को अयोग्य घोषित करें. पिछले सप्ताह स्पीकर राहुल नार्वेकर ने दोनों पक्षों द्बारा दायर दो दर्जन से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई पश्चात अपना विस्तृत फैसला सुनाया था. स्पीकर नार्वेकर ने शिंदे और ठाकरे शिवसेना के दोनों गुट के विधायकों को पात्र घोषित किया था. खास बात यह है कि निर्णय के विरोध में ठाकरे गट ने सु सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. जबकि गोगावले ने हाईकोर्ट में अर्जी दी है. गोगावले ने अपना व्हीप ठुकराने का कारण बताकर उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की है. स्पीकर ने अपने निर्णय में शिंदे की शिवसेना को असली पार्टी मानकर गोगावले का व्हीप सभी विधायकों पर लागू होने का फैसला दिया है.

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