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परसों से अमरावती में भी शिथिल होंगे प्रतिबंध

सभी बाजार सुबह 7 से दोपहर 4 बजे तक खुले रहेंगे

  •  बिना जीवनावश्यक वस्तुओं की दूकाने शनिवार-रविवार को रहेगी बंद

  •  4 बजे तक होटल व रेस्टॉरेंट, जिम, सलून, ब्यूटी पार्लर को भी खुलने की छूट

  •  50 फीसदी ग्राहक क्षमता के साथ कर सकेंगे कामकाज

  •  विवाह समारोह में 50 लोगों व अंतिम यात्रा में 20 लोगों को उपस्थित रहने की अनुमति

  •  सुबह 5 से 9 बजे तक सार्वजनिक मैदान व बगीचे खुले रहेंगे

  •  जिलाधीश शैलेश नवाल ने दी जानकारी

  • जल्द ही अमरावती जिले के तीसरे फेज से दुसरे फेज में आने की उम्मीद भी जतायी

अमरावती/प्रतिनिधि दि.5 – बीती रात राज्य के मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे द्वारा पांच अलग-अलग मानकों व श्रेणियों के आधार पर जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक अमरावती जिले को तीसरी श्रेणीवाले जिलों में रखा गया है और इस श्रेणी के लिए तय मानकों के आधार पर अमरावती जिले को सोमवार 7 जून से लॉकडाउन में कुछ और राहत व शिथिलता दी जायेगी. जिसके तहत अब शहर में सभी जीवनावश्यक वस्तुओें की दुकाने रोजाना सुबह 7 से दोपहर 4 बजे तक खुली रहेगी. वहीं बिना जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों को सोमवार से शुक्रवार के दौरान सुबह 7 से दोपहर 4 बजे तक खुले रहने की अनुमति रहेगी. वहीं बिना जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकाने अगले आदेश तक शनिवार व रविवार को बंद रखी जायेगी.
राज्य सरकार की ओर से अनलॉक के संदर्भ में जारी आदेश के बारे में जानकारी देते हुए जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा बताया गया कि, अब तक सभी होटल व रेस्टॉरेंट को केवल घर पहुंच पार्सल सुविधा उपलब्ध कराने की अनुमति थी. किंतु अब होटल व रेस्टॉरेंट में सुबह 7 से दोपहर 4 बजे तक 50 फीसदी क्षमता के साथ ग्राहकों को सीधी व प्रत्यक्ष सेवा उपलब्ध करायी जा सकेगी. जिसके बाद होटल व रेस्टॉरेंट द्वारा घर पहुंच सेवा भी दी जा सकेगी. इसके साथ ही अब सभी सार्वजनिक स्थानों व खुले मैदानों पर रोजाना सुबह 5 से 9 बजे तक वॉकिंग, जॉगिंग व साईकिलींग की अनुमति होगी.
साथ ही सुबह 5 से 9 बजे तक तथा शाम 5 से 9 बजे तक इनडोअर व आउटडोअर गेम के लिए भी छूट दी गई है और सांस्कृतिक कार्यक्रम समारोह, बैठक व निर्वाचन कार्यक्रमों हेतु 50 फीसदी उपस्थिति के साथ अनुमति प्रदान की गई है. इसके अलावा प्रशासन से अनुमति प्राप्त करते हुए दूल्हा-दुल्हन सहित अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति में दोपहर 4 बजे से पहले विवाह समारोह आयोजीत करने की अनुमति दी जायेगी. वहीं अंतिम यात्रा में अधिकतम 20 लोगों को मौजूद रहने की छूट रहेगी. इसके साथ ही भवन निर्माण संबंधी कामों के लिए मजदूरों को दोपहर 4 बजे तक कामकाज करने की अनुमति रहेगी. वहीं जिम, सलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा को भी सुबह 7 से शाम 5 बजे तक 50 फीसदी क्षमता के साथ काम करने हेतु खुलने की अनुमति दी गई है. इसके अलावा सभी निजी कार्यालयों को भी दोपहर 4 बजे 50 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ काम करने की अनुमति दी गई है. वहीं सार्वजनिक परिवहन के वाहनोें में 100 प्रतिशत प्रवासी क्षमता के साथ यात्रा की अनुमति प्रदान की गई है. किंतु ऐसे वाहनों में किसी भी व्यक्ति को खडे रहकर यात्रा करने की अनुमति नहीं रहेगी. इसके अलावा आंतरजिला यात्रा के लिए भी अनुमति प्रदान की गई है. किंतु इसके लिए यात्रियों के पास ई-पास रहना आवश्यक किया गया है.
उपरोक्त जानकारी देने के साथ ही जिलाधीश शैलेश नवाल ने कहा कि, इस समय अमरावती जिले का औसत पॉजीटिविटी रेट करीब 6 प्रतिशत के आसपास है. ऐसे में अमरावती को फिलहाल तीसरी श्रेणी में रखा गया है और जिस तरह से यहां पर नये संक्रमितों की संख्या के साथ-साथ पॉजीटिविटी रेट घट रहा है और रिकवरी रेट बढ रहा है, तो उसे देखते हुए पूरी उम्मीद है कि, अगले सप्ताह अमरावती जिला तीसरी श्रेणी से दूसरी श्रेणी में आ जायेगा और यहां पर संचारबंदी में कुछ अतिरिक्त छूट भी मिलेगी. जिलाधीश के मुताबिक लॉकडाउन को चरणबध्द ढंग से अनलॉक किया जाना अमरावती जिलावासियों के लिए फायदेमंद ही रहेगा. क्योंकि इससे सभी को अनुशासित रहने व नियमों का पालन करने की आदत बनाये रखने में सहायता होगी. साथ ही उन्होंने यह आवाहन भी किया कि, जिस तरह अमरावती जिलावासियों ने विगत दो माह के दौरान लॉकडाउन व संचारबंदी काल में प्रशासन के साथ सहयोग किया है. उसी तरह अनलॉक की प्रक्रिया के दौरान भी सभी नागरिकों ने कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का पूरी कडाई के साथ पालन करना चाहिए, ताकि संक्रमण की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में रहे, अन्यथा लापरवाही बरतने पर हालात के बिगडने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता.

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