31 दिसंबर तक जारी रहेंगे प्रतिबंधात्मक आदेश
जिलाधीश शैलेश नवाल ने जारी किया परिपत्रक
अमरावती/प्रतिनिधि दि.2 – कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए जिलाधीश शैलेश नवाल ने अमरावती जिले में पहले से लागू संचारबंदी आदेश की समयावधि को आगामी 31 दिसंबर तक समयावृध्दि दी है. ऐसे में आगामी 31 दिसंबर तक अमरावती शहर व जिले में फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1)(2)(3) के अनुसार संचारबंदी का आदेश लागू किया गया है.
इस संदर्भ में जारी परिपत्रक में कहा गया है कि, महाराष्ट्र सरकार द्वारा अनलॉक की प्रक्रिया व मिशन बिगेन अगेन के अंतर्गत इससे पहले जारी सभी आदेशों व निर्देशों के साथ ही छूट को 31 दिसंबर तक यथावत रखा जायेगा और सभी व्यवसायिक आस्थापनाओं को प्रात: 9 से रात 9 बजे तक खुला रखा जा सकेगा. इसके साथ ही विवाह एवं अन्य समारोहोें के लिए दी गई छूट भी यथावत कायम रहेगी, लेकिन ऐसे आयोजनों में 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो पायेंगे. जिलाधीश शैलेश नवाल ने सभी जिलावासियोें से कोरोना प्रतिबंधात्मक नियमों व निर्देशों का कडाई से पालन करने का आवाहन करते हुए कहा कि, यदि जिले में कहीं पर भी संचारबंदी आदेश एवं कोरोना प्रतिबंधात्मक नियमों का उल्लंघन होता पाया जाता है, तो संबंधितों के खिलाफ कडी कार्रवाई की जायेगी.