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वलगांव के रिचा मंगलम पर लगाया ५० हजार का जुर्माना

कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई

अमरावती/दि.२– बगैर अनुमति के शादी समारोह का आयोजन व ज्यादा लोगों की भीड़ पाए जाने पर वलगांव के रिचा मंगलम कार्यालय के मालिक को ५० हजार रुपयों का जुर्माना सुनाया गया है. जिलाधिकारी शैलेश नवाल के निर्देशों पर अमरावती के तहसीलदार संतोष काकडे की टीम ने यह कार्रवाई की.
बता दें कि जिले में ८ मार्च तक संचारबंदी लगायी गयी है. शादी समारोह में दूल्हा व दूल्हन सहित २५ लोगों को ही अनुमति दी गई है. वलगांव के रिचा मंगलम में शादी समारोह का आयोजन किया गया था. लेकिन यह शादी समारोह बगैर अनुमति के किया गया था. इस बारे में तहसीलदार को जब जानकारी मिली तो तहसीलदार की एक टीम ने वहां पर पहुंचकर जांच की. इस दौरान शादी समारोह में ७५ से ८० लोग वहां पर दिखाई दिए. जिसके बाद धारा १८८ के तहत मंगल कार्यालय के प्रबंधक शंकर गुल्हाने पर वलगांव ग्रामपंचायत के माध्यम से ५० हजार रुपयों का जुर्माना सुनाया गया. यह कार्रवाई तहसीलदार काकडे के मार्गदर्शन में निवासी नायब तहसीलदार जी. जी. कडू, वलगाव पुलिस थाने के एपीआई संतोष वाकोडे, श्रीकांत लोखंडे, मंडल अधिकारी एम. वी. साव, भूषण तसरे सहित ग्रामपंचायत अधिकारी व कर्मचारियों ने की.

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