अमरावती/दि.२७ – विगत दिनों राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एवं महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के आदेश पर महानगरपालिका ने मनपा कार्यक्षेत्र अंतर्गत कैन व जार में ठंडा आरओ फिल्टर पानी बेचने का व्यवसाय करनेवाले आरओ वाटर प्लांट को सील करने की कार्रवाई की थीं.
जिसके बाद अब महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा नया आदेश जारी करते हुए कहा गया कि यह प्लांटस महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल तथा अन्न व औषधि प्रशासन विभाग के कार्यक्षेत्र में नहीं आते और इन्हें केवल केंद्रीय भूजल प्राधिकरण से ही अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है. जिसके बाद मनपा आयुक्त प्रशांत रोडे ने आदेश जारी किया है कि केंद्रीय भूजल प्राधिकरण से एनओसी प्राप्त करनेवाले आरओ वाटर प्लांट को दुबारा अपना काम शुरू करने की अनुमति दी जाएगी. ऐसे में अब शहर में एक बार फिर आरओ प्लांट व्यवसायी अपना कामकाज शुरू कर सकेंगे.