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साई मंदिर का विश्वस्त मंडल बर्खास्त

औरंगाबाद हाईकोर्ट का आदेश

औरंगाबाद ./दि.13- बंबई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद खंडपीठ ने शिर्डी साई संस्थान के विश्वस्त मंडल को बर्खास्त करने का आदेश जारी किया. केवल एक वर्ष में ही विश्वस्त मंडल को पदच्युत होना पडा हैं. कोर्ट ने 2 माह में नये विश्वस्त मंडल के चयन का आदेश देते हुए जिला न्यायाधीश को तब तक साई मंदिर का कामकाज देखने कहा हैं. इस बारे मेें सामाजिक कार्यकर्ता उत्तम शेलके ने याचिका दायर की थी.
* मविआ को झटका
यह विश्वस्त मंडल महाविकास आघाडी सरकार ने नियुक्त किया था. कोर्ट ने आदेश में कहा कि, साई संस्थान के संविधान के अनुसार विश्वस्त मंडल नहीं बनाया गया. आघाडी के लिए यह फैसला तगडे झटके के रुप में देखा जा रहा हैं.
* 4 माह से सुनवाई
शेलके की याचिका पर औरंगाबाद खंडपीठ ने गत 4-5 माह से सुनवाई शुरु की. आज कोर्ट ने विश्वस्त मंडल हटा दिया. अगले 2 माह में नये ट्रस्टियों की नियुक्ति का आदेश दिया हैं. शिर्डी संस्थान में पूरे प्रदेश से सभासद नियुक्त किये जाते हैं. अब नये 16 सदस्यों का चयन होगा.

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