अमरावती प्रतिनिधि/दि.२ – स्थानीय ख्यातनाम होटल व्यवसायी संजू शर्मा को सत्र न्यायाधीय काले की अदालत ने यौन शोषण से संबंधित मामले में अग्रीम जमानत देना मंजूर किया है. इस अग्रीम जमानत आवेदन हेतु होटल व्यवसायी संजू शर्मा की ओर से स्थानीय ख्यातनाम विधिज्ञ एड. प्रशांत देशपांडे ने अदालत में पैरवी की.
बता देें कि, बुधवार की रात एक विवाहित महिला ने राजापेठ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करायी थी कि, उसके परिचय व रिश्ते में रहनेवाला संजू शर्मा विगत आठ वर्ष से उसका शारीरिक शोषण कर रहा है. जानकारी के मुताबिक इस महिला का पति व बेटा संजू शर्मा की होटल में ही काम करते है और इस परिचय का फायदा उठाते हुए संजू शर्मा ने उसे कई तरह के सब्जबाग दिखाये और पति व बेटे की अनुपस्थिति में आकर वह उसके साथ गलत काम किया करता था.
आये दिन होनेवाले इस शोषण से तंग आकर इस महिला ने विगत दिनो राजापेठ पुलिस थाना पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज करायी. जिसके आधार पर राजापेठ पुलिस ने होटल व्यवसायी संजू शर्मा के खिलाफ बलात्कार का अपराध दर्ज किया और संजू शर्मा की तलाश शुरू की. वहीं दूसरी ओर गिरफ्तारी से बचने हेतु संजू शर्मा ने अपने वकील के माध्यम से स्थानीय अदालत में अग्रीम जमानत हेतु अर्जी दायर की. जिस पर हुई सुनवाई पश्चात स्थानीय अदालत ने संजू शर्मा को अग्रिम जमानत देना मंजूर किया है.
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दो माह पूर्व संजू शर्मा पर हुआ था कातिलाना हमला
यहां यह विशेष उल्लेखनीय है कि, करीब दो माह पूर्व संजू शर्मा पर १३ जून की रात सरोज चौक स्थित उनके होटल के सामने प्राणघातक हमला हुआ था. जिसमें वे बाल-बाल बच गये थे और उस हमले के बाद से कई गतिविधियां बेहद नाट्यमय तरीके से घटित हुई.
जिसके तहत उस हमले में नामजद किये गये व्यक्ति ने खुद अपने घर पर संजू शर्मा के समर्थकों द्वारा हमला किये जाने की पुलिस में शिकायत दर्ज करायी थी. जो जांच के दौरान झूठी साबित हुई. वहीं अब संजू शर्मा के खिलाफ उसके ही परिचय में रहनेवाली महिला द्वारा आठ वर्षों से यौन शोषण करने का अपराध दर्ज कराया गया है. जिसे लेकर शहर में कई तरह की चर्चाएं चल रही है.