मुंबई दि.29– नियमों का उल्लंघन करने पर भारतीय रिजर्व बैंक कडे कदम उठा रही है. इसी के एक भाग के रुप में आरबीआई ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बडी बैंक एसबीआई को जुर्माना ठोंका था. पश्चात आरबीआई ने देश की और तीन बैंकों पर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप किया है. इतना ही नहीं बल्कि इन बैंकों को जुर्माना भी ठोंका है. इसमें राज्य की विख्यात सारस्वत बैंक का भी समावेश है. इस बैंक को 23 लाख रुपए का जुर्माना ठोंकने की जानकारी समाने आई है.
नियमों का उल्लंघन करने पर आरबीआई ने सारस्वत सहकारी बैंक लिमेटेड, बसेन केथोलिक सहकारी बैंक लि. और राजकोट नागरी सहकारी बैंक लि. को जुर्माना ठोंका है. बैंकिंग नियमन कानून 1949 के प्रावधान और आरबीआई व्दारा जारी किए गए निर्देश का उल्लंघन करने पर रिजर्व बैंक ने सारस्वत सहकारी बैंक लि. मुंबई को 23 लाख का जुर्माना ठोंका. इस संदर्भ में आरबीआई की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक सारस्वत सहकारी बैंक ने बीआर कानून के प्रावधान और उसके अंतर्गत जारी किए गए आरबीआई के निर्देश का उल्लंघन किया है. बैंक को समय-समय पर नियमों का पालन न करने से जुर्माना लगाया जाता है. लेकिन इसका बैंक खातेदारों पर कोई भी परिणाम नहीं होता. बैंक खातेदारों के नकद रकम निकालने अथवा जमा करने पर कोई भी पाबंदी इससे नहीं आती. इस कारण ग्राहकों को भयभीत होने का कारण नहीं है ऐसा भी विशेषज्ञों का कहना है.
* असुरक्षित कर्ज देने पर दोषी
रिजर्व बैंक की तरफ से की गई जांच में धारा 20 के प्रावधान का उल्लंघन करने पर वसई, महाराष्ट्र के बेसीन केथोलिक को-ऑप. बैंक लि. को 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है. बेसिन केथोलिक बैंक अपने मालकी के एक संचालक/फर्म को अनेक असुरक्षित कर्ज देने पर दोषी पाए जाने से यह जुर्माना लगाया गया है.