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मूर्तिकार केवल चार फूट की बना पाएंगे मूर्तियां

अन्यथा होगी १५ हजार रुपए जुर्माना भरने की सजा

  • डॉ. अनिल बोंडे ने आदेश रद्द करने की उठायी मांग

  • जिलाधिकारी को दिया निवेदन

अमरावती/दि.५- राज्य सरकार ने दुर्गादेवी व लक्ष्मी माता की मूर्ति चार फूट तक होनी चाहिए और इस नियम का उल्लंघन किए जाने पर मूर्तिकार को १५ हजार रुपयों का जुर्माना सुनाया जाएगा यह आदेश पारित किया है. यह आदेश रद्द करने की मांग को लेकर सोमवार को पूर्व कृषि मंत्री व भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अनिल बोंडे ने अमरावती जिले के मूर्तिकारों के साथ मिलकर जिलाधिकारी को निवेदन दिया.
निवेदन में बताया गया है कि कोरोना महामारी की वजह से सभी मूर्तिकारों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है. वहीं इस दौरान राज्य सरकार ने दुर्गा देवी की मूर्तियां चार फूट तक रखने के निर्देश दिए है. यदि नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो मूर्ति जब्त करने के साथ ही १५ हजार रुपए जुर्माना मूर्तिकारों पर लगाने का फरमान निकाला है. यह फरमान मूर्तिकारों के लिए अन्यायकारक है. इसीलिए यह फरमान रद्द किया जाए व मूर्ति की उंचाई चार फूट की बजाए ७ फूट तक बढ़ाकर देने की मांग की गई है. निवेदन सौंपते समय भाजपा अमरावती शहर अध्यक्ष किरण पातुरकर, भाजपा ग्रामीण के प्रा. सुमीत पवार, ललित समदुरकर, गजानन देशमुख, सौरभ अकोटकर, प्रफुल्ल मेंढे, निखिल सूर्यवंशी, आकाश सूर्यवंशी, राहुल चौधरी, गजानन निंभोरकर, विलास खानझोडे, प्रफुल अकर्ते, मिलिंद ढोले, राहुल शेलवत सहित मूर्तिकार मौजूद थे.

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