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जिले में धारा ३७ एक व तीन लागू

अमरावती/दि.१- जिले में शांति व सुव्यवस्था कायम रखने हेतू अपर जिलादंडाधिकारी ने शहर पुलिस आयुक्तालय परिक्षेत्र को छोड़कर जिले के तहसील व ग्रामीण क्षेत्र में मुंबई पुलिस अधिनियम १९५१ की धारा ३७ एक व तीन के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है, जो १ अक्तूबर से १५ अक्तूबर तक लागू रहेगा. इस आदेश का उल्लंघन करनेवाले व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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