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रोजाना 10-10 गांवों में होगी प्रथम सभा
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आरक्षण के दोनों चरण हुए पूर्ण
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अब सरपंच पद को लेकर शुरू हुई जबर्दस्त रस्साकशीं
अमरावती प्रतिनिधि/दि.५ – सरपंच पद हेतु आरक्षण के दोनोें चरण पूर्ण हो जाने के बाद अब सरपंच पद के प्रत्यक्ष चुनाव की तारीखें भी तय कर दी गई है. जिसके तहत आगामी 11 फरवरी से सरपंचों के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी. जो 20 फरवरी तक चलेगी. और इस दौरान हर तहसील में रोजाना 10-10 ग्रामपंचायतोें में सरपंच चुने जायेंगे.
जिला निर्वाचन निर्णय अधिकारी व जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार उपजिला निर्वाचन अधिकारी वर्षा पवार ने इस बारे में निर्वाचन प्रक्रिया का कार्यक्रम तय किया है. जिसके मुताबिक आगामी 11 फरवरी से जिले की 553 ग्राम पंचायतों मेें आरक्षणानुसार सरपंच पद का चयन किया जायेगा. इस हेतु जिले की सभी तहसीलोें के लिए एक समयसारणी तय की गई है और प्रत्येक तहसील में रोजाना 10-10 ग्रामपंचायतोें में सरपंच पद का चुनाव करवाया जायेगा.
उल्लेखनीय है कि, हाल ही में हुए ग्रापं चुनाव में प्रत्येक तहसील की 23 से 55 ग्राम पंचायतों का समावेश है. यानी सभी तहसीलोें में सरपंच पद के चयन की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए कम से कम 3 और अधिकतम 6 दिन की कालावधि लगेगी. ऐसे में इस दौरान पडनेवाले साप्ताहिक अवकाशों को ध्यान में रखते हुए माना जा रहा है कि, जिले की सभी ग्राम पंचायतोें में सरपंच पद के चुनाव की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए 18 से 20 फरवरी तक का समय लगेगा. ऐसे में संबंधित तहसीलों के तहसीलदारों व उपविभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये जा चुके है. साथ ही उन्हेें शुक्रवार से इस संदर्भ में नोटीस भी जारी की जायेगी.
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सरपंच के साथ ही उपसरपंच भी चुने जायेंगे
सरपंच पद के चुनाव के साथ-साथ उपसरपंच पद का भी चुनाव कराया जायेगा. प्रत्येक गांव में अपरान्ह 2 बजे चुनाव को लेकर बैठक शुरू होगी. इससे पहले सुबह 10 से 12 बजे के दौरान इन दोनोें पदों के लिए नामांकन आवेदन स्वीकारे जायेंगे और अपरान्ह 12 से 2 बजे के दौरान प्राप्त नामांकनों की पडताल, नामांकन वापसी और प्रत्याशियोें की अंतिम सूची घोषित करने का काम किया जायेगा. पश्चात एक से अधिक वैध नामांकन रहने पर प्रत्यक्ष मतदान कराया जायेगा और साथ ही इस चुनाव के नतीजे इसी दिन घोषित किये जायेंगे.
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… अन्यथा उसी आरक्षित संवर्ग का पुरूष चुना जायेगा
जिले की कई ग्राम पंचायतों में अनुसचित जाति, जमाति व पिछडावर्ग की महिलाओं हेतु सरपंच पद आरक्षित हुए है. किंतु कुछ ग्रापं में इस संवर्ग की महिला सदस्य नहीं है. ऐसे समय सरपंच पद पर उसी संवर्ग के पुरूषों को मौका दिया जायेगा. हालांकि इस हेतु पहली बैठक में यह पद रिक्त रहने की रिपोर्ट निर्वाचन विभाग को भेजनी होगी. जिसके बाद ग्रापं अधिनियमानुसार अगले तीन दिनों के भीतर दूसरी बैठक बुलाकर उसी संवर्ग के पुरूष सदस्य का चयन किया जायेगा. जानकारी के मुताबिक यह प्रक्रिया किसी भी तहसील में अधिकतम दो या तीन ग्राम पंचायतों के लिए ही लागू की जायेगी, अन्यथा इसे सभी ग्रापं के लिए लागू करने पर महिलाओं हेतु 50 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था अबाधित नहीं रह पायेगी.