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बालिका के सामने घिनौनी हरकत करनेवाले आरोपी को सुनायी एक साल की सजा

५ हजार रुपयों का सुनाया जुर्माना

अमरावती/दि.३० – स्थानीय जिला व सत्र न्यायाधीश उर्मिला जोशी फालके ने युवती के सामने घिनौनी हरकत करनेवाले आरोपी युवक नागेश चिंधूजी मराठे को एक साल की सजा व ५ हजार रुपयों का जुर्माना सुनाया.
मिली जानकारी के अुनसार, विगत २३ जनवरी २०१३ को शिकायतकर्ता घरेलू कामकाज करने के लिए गयी थीं. शाम ६ बजे वह घर लौटी तो शिकायतकर्ता की पीडित बालिका ने बताया कि बायपास रोड के श्मशानभूमि क्षेत्र में जब वह शौचविधि निपटाने गयी थीं, तब युवक ने उसके सामने घिनौनी हरकतें की. जिसके बाद शिकायतकर्ता ने आरोपी के खिलाफ फ्रेजरपुरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करायी. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा ५०९ के तहत अपराध दर्ज कर दोषारोप पत्र दाखिल किया. वहीं उसमें उपधारा ९ एम,११ पोक्सो एक्ट भी बढ़ाया गया. इसके बाद न्यायालय में मामला न्यायप्रविष्ठ किया गया. न्यायालय में सरकारी पक्ष की ओर से आरोपी के खिलाफ अपराध साबित करने के लिए ७ गवाहों के बयान लिए गए. आरोपी के खिलाफ धारा १२ पोक्सो एक्ट अंतर्गत अपराध सिद्ध होने पर वर्तमान जिला व सत्र न्यायाधीश उर्मिला जोशी फलके ने आरोपी को एक साल की सजा के अलावा ५ हजार रुपए दंड तथा दंड नहीं भरने पर दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी. इस मामले की जांच पीएचसी विजय गरूड ने की. न्यायालय में सरकार की ओर से सरकारी वकील एड . प्रशांत देशमुख ने पैरवी की.

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