नागपुर/दि.1- शेगांव तीर्थ विकास के लिए जमीन देने वाले को 25 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा देने के निर्देश न्या. अतुल चांदूरकर और न्या. वृषाली जोशी की खंडपीठ ने दिया है. आदेश में कहा गया कि, 16 दिसंबर 2020 को अंतिम किया गया मुआवजा के अतिरिक्त उपरोक्त 25 प्रतिशत राशि दी जाएगी. चार जनहित याचिकाओं पर कोर्ट ने उपरोक्त निर्णय सुनाया है. संत गजानन महाराज की समाधी दर्शन हेतु आने वाले भाविकों की सुविधार्थ विशेष विकास परियोजना के तहत इन लोगों ने अपनी जमीन दी थी. उन्होंने ही उच्च न्यायालय में अधिक मुआवजे हेतु गुहार लगाई थी.
खंडपीठ ने अलग-अलग दायर याचिकाओं पर संयुक्त रुप से सुनवाई करते हुए भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्वास तथा पुन: करार कानून 2013 की धारा 19 के तहत निर्णय दिया है. कोर्ट ने कहा कि दोनों ही पक्षों के हित में यह निर्णय दिया जा रहा है. 16 दिसंबर 2020 के फाइनल मुआवजा निर्णय को खारिज नहीं करने का कारण भी कोर्ट ने आदेश में बताया. याचिकाकर्ता की तरफ से एड. मासूद शरीफ, एड. आदिल मिर्जा और एड. आर. के. ठक्कर ने पक्ष रखा. राज्य सरकार की तरफ से अतिरिक्त सरकारी वकील डी.पी. ठाकरे, शेगांव पालिका की तरफ से डी.एम. काले एवं गजानन महाराज संस्था की तरफ से अरुण पाटिल ने पक्ष प्रस्तुत किया.