दीपाली के गर्भपात के लिए शिवकुमार ही जिम्मेदार
जांच के दौरान दफा 312, 504, 506 धाराएं बढाई
अमरावती/प्रतिनिधि दि. 5 – हरिसाल की वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने पहले केवल दफा 306 के तहत अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरु की थी. जांच के दौरान 26 मार्च को उपवन संरक्षक शिवकुमार को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की गई. इस मामले की जांच उपविभागीय पुलिस अधिकारी श्रीमती पूनम पाटिल कर रही है. जांच की शुरुआत में ही पूनम पाटिल ने दीपाली व्दारा लिख छोडी सुसाईड नोट के आधार पर जांच आरंभ की. इस चिठ्ठी में दीपाली ने लिखा था कि आरोपी विनोद शिवकुमार उसे प्रताडित करता था. इसी कारण दीपाली चव्हाण का गर्भपात हुआ. जांच के दौरान पुलिस को दीपाली चव्हाण की दवाईयों के कागजात प्राप्त हुए तथा इस मामले में आवश्यक गवाहों के बयान भी दर्ज किये गए. इस कारण जांच के दौरान पुलिस इस दिशा तक पहुंची की विनोद शिवकुमार व्दारा की गई प्रताडना के चलते ही दीपाली का गर्भपात हुआ, ऐसा प्राथमिक रुप से दिखाई देता है. साथ ही आरोपी विनोद शिवकुमार ने दीपाली को गालीगलौच कर निलंबित करने की धमकी देकर उसे भयभीत कर अपमानित किया था, ऐसा जांच में निष्पन्न हुआ है. इस कारण अब इस मामले में पुलिस ने धारा 312, 504, 506 के तहत कलम बढाई गई है. कल रविवार को यह कलम बढाने के बाद इसकी जानकारी न्यायालय को भी दी गई है.