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सरकारी दफ्तरों में धूम्रपान, तंबाखू सेवन रोकने

200 रुपए जुर्माना

* वसूली की रसीद मिलेगी
* अधिकारी होंगे नियुक्त
मुंबई/दि.11– प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में सिगरेट पीना अथवा तंबाखू खाना अब भारी पड़ेगा. वहां हाथोंहाथ 200रुपए जुर्माना वसूला जाएगा. इस बारे में सोमवार को शासनादेश जारी हो गया. वसूले गए जुर्माने की रसीद भी दी जाएगी. जनस्वास्थ्य विभाग ने इस रसीद का नमूना सोमवार को जारी किया है. विभाग का कहना है कि 200 रुपए दंड वसूली के लिए अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे.
विज्ञप्ति के अनुसार सरकारी दफ्तरों में प्रवेशद्वार पर सिगरेट पैकेट, तंबाखू पैकेट जमा करने के लिए पेटी रखी जाएगी. प्रत्येक मंजिल और लिफ्ट पर तंबाखूजन्य पदार्थों से होने वाले नुकसान के बोर्ड लगाए जाएंगे.

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