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जिला बैंक के चुनाव में अब सोसायटी सदस्य बनेंगे बाधा

चुनाव कार्यक्रम तो घोषित, लेकिन बाधाएं कायम

  •  जिले मे कुल 613 सेवा सहकारी सोसायटी

  •  अधिकतर सोसायटी की कर्ज वसूली 100 प्रतिशत नहीं

  •  कंटेनमेंट जोन में आमसभा लेकर नियुक्त करना होगा सदस्य

अमरावती/प्रतिनिधि दि.7 – अमरावती जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के चुनाव विभागीय सहकार निबंधक कार्यालय ने घोषित कर दिये. यहां तक की पुणे राज्य सहकारी चुनाव प्राधिकरण ने भी नियोजित समय में ही अमरावती जिला बेैंक के चुनाव कराने पर मुहर लगाई है, लेकिन बैंक की इस चुनावी प्रक्रिया में अनेकों बाधाएं मात्रा आज भी कायम है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कोरोना संक्रमण के दौर में भी जिला बैंक के चुनाव अब जुलाई महिने के मध्य में होंगे, यह तय है, लेकिन अब इस प्रक्रिया में नई बाधा यह बनी है कि सेवा सहकारी सोसायटी से मतदान के लिए नियुक्त एक सदस्य की नियुक्ति कैसे करना. अमरावती जिले में कुल 613 सेवा सहकारी सोसायटी है और हर सेवा सहकारी सोसायटी की कार्यकारिणी में 13 सदस्य होते है. यह 13 सदस्य एक प्रतिनिधि का चयन करते है. जिसे जिला मध्यवर्ती बैंक के चुनाव में मतदान का अधिकार रहता है, लेकिन नये नियमों के अनुसार जिस सेवा सहकारी सोसायटी की कर्ज वसूली 100 प्रतिशत हुई है, उसी सोसायटी के 13 सदस्य अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर सकते है. नहीं तो नियम के अनुसार गांव के सभी लोगों की राय लेकर आमसभा के जरिये एक प्रतिनिधि जिला बैंक पर मतदान के लिए नियुक्त करना जरुरी रहता है. वर्तमान में अमरावती जिले के ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना का कहर काफी गंभीर बन चुका है. ग्रामीण क्षेत्र के अधिकतर गांव कंटेनमेंट जोन घोषित हो चुके है और विशेष यह की जिले की 613 सेवा सहकारी सोसायटी में से 90 प्रतिशत सोसायटी ऐसी है, जिनकी कर्ज वसूली शतप्रतिशत नहीं हुई, ऐसे में अगर सेवा सहकारी सोसायटी से एक प्रतिनिधि जिला बैंक के चुनाव में मतदान के लिए नियुक्त करना है तो सभी गांववासियों को आमंत्रित कर आमसभा लेनी होगी और इस तरह की सभा लेना फिलहाल लॉकडाउन में, विशेषकर कंटेनमेंट जोन में असंभव है. इस कारण जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के घोषित चुनाव में सेवा सहकारी सोसायटी से प्रतिनिधि नियुक्ति की प्रक्रिया सबसे बडी बाधा बन रही है.
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक पर फरवरी महिने में प्रशासक नियुक्ति की घोषणा की थी. नागपुर के सतीश भोसले जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक पर प्रशासक नियुक्त किये गए है. प्रशासक नियुक्ति के बाद नियम के अनुसार छह महिने के भीतर बैंक के चुनाव होना चाहिए, इसी कारण अमरावती विभागीय निबंधक ने अप्रैल महिने में जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक का चुनाव कार्यक्रम घोषित किया था. हालांकि राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के चलते 31 अगस्त तक कोई भी चुनाव नहीं लेने के आदेश दिये है, लेकिन अमरावती के चुनाव सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हो रहे है. जिससे वे नियोजित समय के अनुसार होेंगे. जिसमें अनेकों बाधाएं आ रही है.

 

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