मुंबई/दि.6– भाजपा नेता किरीट सोमय्या के नंगधडंग वीडियो वायरल करने के प्रकरण में पुलिस ने निजी समाचार चैनल के संपादक पर अपराध दर्ज किया है. दो लोगों के खिलाफ मानहानी की धारा 500 और सूचना व तकनीक कानून की धारा 66 (इ) और 67 (ए) अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया है. सोमय्या का वीडियो प्रकरण राज्यभर में गूंजा था. कुछ दलों ने सोमय्या के खिलाफ आंदोलन भी किया.
किरीट सोमय्या ने अपनी बदनामी होने की शिकायत मुंबई पुलिस की अपराध शाखा में की. मंगलवार को सोमय्या का बयान दर्ज किया गया. आगे की जांच प्रक्रिया उपायुक्त की देखरेख में शुरु रहने की जानकारी सूत्रों ने दी. विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने भी परिषद में यह विषय उपस्थित किया था.