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1 से अन्न परवाना व पंजीकरण हेतु विशेष मुहिम

7 अक्तूबर तक चलाया जायेगा अभियान

  • एफडीए सह आयुक्त कोलते ने दी जानकारी

अमरावती/प्रतिनिधि दि.29 – खाद्यपदार्थों की बिक्री करनेवाले व्यवसायियों के लिए अन्न परवाना व पंजीयन हेतु शुक्रवार 1 अक्तूबर से 7 अक्तूबर तक समूचे जिले में विशेष अभियान चलाया जायेगा. इस दौरान सभी खाद्यपदार्थ व्यवसायियों द्वारा अपने पंजीयन व लाईसेन्स की प्रक्रिया को पूर्ण करा लिया जाये. इस आशय की जानकारी एफडीए के सह आयुक्त कोलते द्वारा दी गई है. साथ ही उन्होंने कहा कि, 7 अक्तूबर के बाद एफडीए द्वारा समूचे जिले में जांच अभियान शुरू किया जायेगा. उस समय पंजीयन व लाईसेन्स नहीं रहनेवाले खाद्य विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. अत: सभी संबंधितों द्वारा समय रहते लाईसेन्स व पंजीयन की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाये.
सह आयुक्त कोलते द्वारा बताया गया कि, सालाना 12 लाख रूपयों से कम का आर्थिक लेन-देन रहनेवाले खाद्य पदार्थ व्यवसाईयों को एफडीए से पंजीयन प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य व आवश्यक है. जिसमें हाथ ठेलों पर नाश्ते की बिक्री करनेवाले विक्रताओं, चाय के स्टॉलधारकों, फल व सब्जी विक्रेताओं, पानीपूरी, भेल पूरी व वडापाव स्टॉल धारकों जैसे फूटकर विक्रेताओं का समावेश होता है. इन सभी विक्रेताओं के लिए पंजीयन प्रमाणपत्र लेना आवश्यक है. एवं इस हेतु पांच वर्ष के लिए केवल 500 रूपयों का पंजीयन शुल्क लेना होता है. इसी तरह 12 लाख रूपये से अधिक का आर्थिक लेन-देन रहनेवाले खाद्यपेय विक्रेताओं को खाद्य परवाना प्राप्त करना आवश्यक रहता है. ऐसे व्यवसायियों द्वारा यदि एफडीए के पास पंजीयन कराया गया है, तो भी उन्हें परवाना लेना अनिवार्य होता है. इसके लिए सालाना 2 हजार रूपये का परवाना शुल्क अदा करना होता है. जिसे ऑनलाईन तरीके से अदा किया जा सकता है. उक्ताशय की जानकारी देते हुए कहा गया कि, सभी खाद्य विक्रेताओं द्वारा अपने वर्गीकरणानुसार अन्न व मानदे कानून अंतर्गत लाईसेन्स व पंजीयन के लिए आवेदन करना अनिवार्य है. जिसके लिए सीएससी केंद्र अथवा सेतु सुविधा केंद्र की सहायता ली जा सकती है. साथ ही विस्तृत जानकारी के लिए मध्यवर्ती बस स्थानक के पास जवादे कंपाउंड स्थित अन्न व औषधी कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है.

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