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आज से मुद्रांक शुल्क में एक फीसदी की वृध्दि

अब तीन की बजाय चार प्रतिशत स्टैम्प ड्यूटी देनी होगी

अमरावती प्रतिनिधि/दि.१ – राज्य सरकार द्वारा जमीन और घर खरीदनेवाले लोगों से छह प्रतिशत मुद्रांक शुल्क लिया जाता है. कोरोना काल के दौरान रियल इस्टेट सेक्टर को गतिमान करने हेतु इस शुल्क में तीन प्रतिशत की छूट दी गई थी, जो 31 दिसंबर तक लागू थी. वहीं अब 1 जनवरी से 31 मार्च तक यह छूट दो प्रतिशत दी जायेगी. ऐसे में अब 1 जनवरी से तीन प्रतिशत की बजाय चार प्रतिशत स्टैम्प ड्यूटी अदा करनी होगी. हालांकि अब भी घर और संपत्ति खरीदनेवाले लोग दो प्रतिशत से फायदे में ही रहेंगे.
बता दें कि, जारी आर्थिक वर्ष में अप्रैल से अगस्त इन पांच माह के दौरान लॉकडाउन की वजह से रियल इस्टेट सेक्टर को काफी नुकसान का सामना करना पडा, और अनलॉक की प्रक्रिया के बाद भी रियल इस्टेट सेक्टर में लेन-देन के व्यवहार सामान्य नहीं हो पाये थे. ऐसे में इस सेक्टर को गतिमान करने हेतु राज्य सरकार ने एक क्रांतिकारी निर्णय लेते हुए संपत्ति की खरीदी पर लगनेवाली स्टैम्प ड्यूटी में भारीभरकम छूट देने का निर्णय लिया. जिसके तहत 31 दिसंबर तक 6 प्रतिशत की बजाय 3 प्रतिशत स्टैम्प ड्यूटी लेने का फैसला किया गया. स्टैम्प ड्यूटी में लगभग 50 फीसदी की छूट मिलते ही दिसंबर माह में बडे पैमाने पर संपत्तियों की खरीदी बिक्री के व्यवहार होने लगे और इस जरिये सरकारी तिजोरी में राजस्व की अच्छीखासी आवक हुई. दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह में तो रजिस्ट्री कार्यालय में संपत्ति खरीदी व्यवहार का पंजीयन करने हेतु जबर्दस्त भीड उमडी, क्योंकि सरकार की ओर से पंजीयन कार्यालयों में उमडनेवाली भीड को देखते हुए यह सहूलियत भी दी गई कि, 31 दिसंबर तक अपने व्यवहार का पंजीयन करवानेवाले लोगों को स्टैम्प ड्यूटी में अगले तीन माह तक 3 प्रतिशत की छूट मिलेगी. वहीं 1 जनवरी के बाद पंजीयन करने पर 3 प्रतिशत की बजाय 2 प्रतिशत की ही छूट मिलेगी. ऐसे में दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह में बडे पैमाने पर संपत्तियों के सौदे तय हुए तथा लोगबाग बडी संख्या में अपने व्यवहार का पंजीयन कराने हेतु निबंधक कार्यालय पहुंचे. यह स्थिति शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के निबंधक कार्यालयों में समसमान रूप से देखी गयी.

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