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स्टॉम्प की दरों में की गयी कटौती

मार्च २०२१ तक उठा सकेंगे लाभ

  • जिलाधिकारी शैलेश नवाल ने दी जानकारी

अमरावती/दि.२२- आम नागरिकों को राहत दिलाने के लिए सरकार ने स्टॉम्प की दरों में कटौती की है. यह जानकारी जिलाधिकारी शैलेश नवाल ने दी है. जिलाधिकारी ने बताया कि कोरोना विपदा के दौर में आम नागरिकों को राहत दिलाने के लिए सरकार ने स्टॉम्प शुल्क (Stamp duty) दरों में कटौती का निर्णय लिया है. जिसके अनुसार राजस्व स्टॉम्प शुल्क में ३१ दिसंबर तक दो फीसदी, १ जनवरी से ३१ मार्च २०२१ तक देड़ फीसदी कटौती लागू की गई है. वहीं जिला परिषद अधिभार सहुलियत स्टॉम्प शुल्क ३१ दिसंबर तक १ फीसदी पूरी तरह से माफ किया गया है. मनपा, नप अधिभार सहुलियत ३१ दिसंबर तक १ फीसदी पूरा माफ किया गया है. वहीं १ जनवरी से ३१ मार्च २०२१ तक आधा फीसदी कटौती की गई है. स्थावर माल के सभी प्रकार के बिक्रीपत्र, बिक्री करारनामा व बक्षीसपत्र के स्टॉम्प शुल्क में यह कटौती लागू किए जाने की जानकारी जिलाधिकारी नवाल ने दी.

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