* पिछले रविवार को ही अचानक शुरु हुई थी तोडक कार्रवाई
अमरावती/दि.5- दसवे सहदिवानी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर अजय पुंडलिक ने जयस्तंभ चौक के दंडे मार्केट को तोडने पर सत्ता प्रभाव से स्थगनादेश दे दिया. इस बारे में अगली सुनवाई तक तोडक कार्रवाई न करने के स्पष्ट आदेश अदालत ने मनपा और अन्य को दिए है. केडिया कटपीस ने अपने वकील के माध्यम से विशेष दिवानी दावा दायर किया था. अदालत ने वादी केडिया कटपीस के अनेक मुद्दों को मान्य किया. जिसमें यह खास बात रही कि प्रतिवादी ने संबंधित इमारत गिराने के बारे में कोई कार्रवाई न की थी. ऐसे ही इंजीनियर ढोके की स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट को भी ग्राह्य किया कि, इमारत को गिराने की आवश्यकता नहीं है. केवल थोडी मरम्मत की जरुरत है.
बता दें कि पिछले रविवार अचानक दंडे मार्केट तोडना शुरु कर दिया गया था. यह काम मार्केट के मालिक के कहने पर शुरु हुआ था. इसके कारण वहां के दुकानदार और अन्य किराएदारों ने सिटी कोतवाली में गुहार लगाकर पुलिस और मनपा से यह तोडक कार्रवाई अन्यायकारी होने और बगैर किसी सूचना के किए जाने का आरोप लगाया था. इसे रोकने की गुहार लगाई गई थी.
केडिया कटपीस ने अमरावती मनपा और अन्य के विरुद्ध विशेष दिवानी दावा अदालत में दायर किया. याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि प्रतिवादी की तरफ से संपत्ति धराशाही करने के बारे में कोई कार्रवाई नहीं की गई. उसी प्रकार कोर्ट से गुहार लगाई गई थी कि शासकीय अभियांत्रिकी कॉलेज का अहवाल मिलने तक उसे न ढहाया जाए.
केस में मनपा व्दारा नियुक्त इंजीनियर ढोके की रिपोर्ट पढी गई. उसी प्रकार मनपा व्दारा दी गई नोटिस भी पढी गई. इंजीनियर ढोके ने संबंधित इमारत को रहने लायक और केवल रिपेअरिंग की आवश्यकता रहने का अहवाल दिया है. मनपा ने शासकीय अभियांत्रिकी कॉलेज को अपनी रिपोर्ट देने कहा है. वह उपलब्ध होने में चार-पांच दिन लगेंगे. अत: याचिकाकर्ता ने इमारत गिराने की कार्रवाई पर रोक लगाने का अनुरोध किया जिसे कोर्ट ने मान्य किया.