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दवा विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द पर स्टे

मंत्री का फैसला कोर्ट ने रोका

मुंबई./दि.24- फूड व ड्रग मंत्री संजय राठोड व्दारा दवा विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द करने के निर्णय पर बंबई उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है. न्या. गौतम पटेल और न्या. नीला गोखले की खंडपीठ ने न केवल स्टे दे दिया बल्कि मंत्री राठोड के कामकाज पर कडी टिप्पणी भी की. उन्होंने मंत्रालय में दाखिल शिकायतों का समय पर निपटारा नहीं होने पर बडी नाराजगी जताई.
नकली दवाई से मंत्रालय के अधिकारी काबंले की मृत्यु हो जाने का आरोप राठोड ने किया था. उनका कहना था कि, काबंले की पत्नी की शिकायत के बाद जांच की गई. जिसमें ओरोफर इंजेक्शन नकली रहने का खुलासा हुआ. जिसके बाद संबंधित कंपनी का परवाना रद्द करने का आदेश राठोड ने दिया था. उसे कंपनी ने एड. राहुल मोरे के माध्यम से अदालत में चुनौदी दी. मोरे ने कोर्ट को बताया कि, मंत्री ने शिकायत पर निर्णय लेने में विलंब किया. जिसके कारण दवा दुकानों पर स्थायी रुप से ताले लग जाएंगे. कोर्ट ने स्टे दे दिया.

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