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नायलॉन मांजा का प्रयोग करने पर होगी कडी कार्रवाई

राज्य सरकार ने दी जानकारी

* हाईकोर्ट में प्रतिज्ञा पत्र पेश
नागपुर /दि.10– नायलॉन मांजे सहित कांच पॉउडर, धातू एवं अन्य किसी भी तरह का तीक्ष्ण पदार्थ लगे हुए धागे का उत्पादन, संग्रह आपूर्ति व प्रयोग करने वाले लोगों पर कडी कार्रवाई की जाएगी. राज्य सरकार ने बुधवार को मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में प्रतीज्ञा पत्र पेश करते हुए यह जानकारी दी है.
इस जरिए हाईकोर्ट को बताया गया है कि, मांजा प्रतिबंध पर अमल करने हेतु राज्य में समर्पित पथक स्थापित किए जाएंगे. सभी स्थानीय प्राधिकरण, पुलिस विभाग, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, जिला परिषद, वन विभाग सहित अन्य अधिसूचित अधिकारियों को अपने-अपने स्तर पर ऐसे पथकों का गठन करना होगा. इन पथकों द्बारा इस बात की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा कि, कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित मांजे की विक्री, उत्पादन, संग्रह व प्रयोग न कर पाए. साथ ही इन पथकों द्बारा नागरिकों से शिकायतें स्वीकार की जाएगी और उन्हें शिकायत व संपर्क करने हेतु अपने संपर्क क्रमांक उपलब्ध करवाते हुए प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कडी कार्रवाई की जाएगी.
बता दें कि, इस संदर्भ में उच्च न्यायालय में वर्ष 2021 से जनहित याचिका प्रलंबित है. जिस पर सुनवाई के दौरान अदालत द्बारा दिए गए आदेशानुसार पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग के उपसचिव जॉय ठाकुर ने राज्य सरकार की ओर से उपरोक्त प्रतिज्ञापत्र पेश किया. जिसके बाद न्यायमूर्तिद्बय अतुल चांदूरकर व वृषाली जोशी ने इस प्रतिज्ञापत्र को रिकॉर्ड पर लेकर इस मामले में अगली सुनवाई 23 अगस्त को करना निश्चित किया है. ज्ञात रहे कि, पर्यावरण विभाग ने मांजा प्रतिबंध के संदर्भ में 1 मार्च 2023 को अधिसूचना जारी की है. जिसके अनुसार अब पतंग उडाने हेतु केवल साधा सुती धागा ही प्रयोग में लाया जा सकता है.
* प्रतिबंध पर अमल हेतु अन्य उपाय
1. सरकार के प्रतिज्ञापत्र में दी गई जानकारी के मुताबिक मांजा प्रतिबंध पर अमल करने हेतु शालेय व उच्च शिक्षा विभाग द्बारा शालाओं व महाविद्यालयों में जनजागृति कार्यक्रम लिए जाएंगे.
2. सभी जिलाधिकारियों द्बारा जिलास्तर पर टास्क फोर्स की स्थापना की जाएगी और इस टास्क फोर्स द्बारा प्रति सप्ताह में एक बार तथा स्थानीय प्राधिकरण द्बारा प्रत्येक माह में एक बार मांजा प्रतिबंध पर अमल को लेकर समीक्षा की जाएगी.
3. परिवहन विभाग द्बारा सभी सीमा नाकों पर प्रत्येक वाहन की जांच करते हुए प्रतिबंधित मांजे की खेप को आने से रोका जाएगा, ताकि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सभी प्रादेशिक व उपप्रादेशिक अधिकारी प्रतिबंधित मांजा उत्पादकों की खोजबीन करेंगे.
4. सभी जिलाधीश, स्थानीय प्राधिकरण, पुलिस विभाग, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, स्वास्थ्य विभाग, जिला परिषद एवं वन विभाग द्बारा मांजा प्रतिबंध पर अमल हेतु प्रभावी उपायो का नियोजन किया जाएगा.

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