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छेडछाड के आरोपी को 8 महिने की सख्त कारावास

विशेष अतिरिक्त न्यायाधीश एस.जे.काले का फैसला

अमरावती/प्रतिनिधि दि.26 – स्थानीय अतिरिक्त न्यायाधीश एस.जे.काले ने छेडछाड करने वाले आरोपी श्याम उर्फ पंकज तसरे को प्रत्येक धारा अंतर्गत 8 माह के सख्त कारावास व प्रत्येक धारा अंतर्गत 500-500 कुल 1 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.
इस्तेगासे के अनुसार पीडित लडकी कम्प्यूटर क्लास के लिए जा रही थी. तभी आरोपी श्याम उर्फ पंकज तसरे ने उसका पीछा कर हाथ पकडा था. आरोपी युवक से पीडिता काफी दिनों से परेशान थी. इस बारे में पीडिता ने अपने पिता को भी जानकारी दी थी. इसके बाद भी आरोपी ने पीडिता को परेशान करना नहीं छोडा. जिसके बाद पीडिता ने उसकी सहेली की बडी बहन को जानकारी दी. पीडिता की सहेली की बहन ने 17 मई 2018 में एचवीपीएम के चाईल्ड लाइन नंबर 1098 पर संपर्क कर शिकायत दर्ज कराई थी. इस शिकायत पर पीडिता का बालकल्याण समिति की ओर से बयान दर्ज कराकर नांदगांव पेठ पुलिस थाने में बालकल्याण समिति की ओर से अपराध दर्ज कराने के आदेश दिये गए. इस आदेश पर व पीडिता के पिता की शिकायत पर 19 मई को आरोपी के खिलाफ धारा 354 (डी), 341, 506 व धारा 8 व 12 पोस्को एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया. इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से सहायक सरकारी वकील शशिकिरण पलोड ने 9 गवाहों के बयान जांचे. इस मामले में कोई भी गवाह अपने बयान से नहीं पलटा. इस मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 354 (डी) और धारा 12 पोस्को अधिनियम अंतर्गत अपराध सिध्द होने पर अतिरिक्त सहायक सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एस.जे.काले ने आरोपी को धारा 354 (डी) व धारा 12 पोस्को एक्ट के तहत प्रत्येक धारा अंतर्गत 8 महिने के सख्त कारावास व 500-500 कुल 1 हजार रुपए का दंड सुनाया. यह सजा आरोपी को एकसाथ भुगतनी है. इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से विशेष सरकारी वकील शशिकिरण पलोड ने पैरवी की. जांच अधिकारी के रुप में पुलिस उपनिरीक्षक राजेश्री चंदापुरे, पैरवी अधिकारी के रुप में चैतन्य बंदीवान, एनपीसी अरुण हटवार ने मदद की.

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