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सुंदरलाल चौक की होटल में तोडफोड

  • संचालक व दोस्त को बेदम पीटा

  • एक आरोपी गिरफ्तार, दो फरार

  • होटल मालिक व दोस्त के खिलाफ भी अपराध दर्ज

  • होटल में भोजन करने को लेकर हुआ था विवाद

अमरावती/प्रतिनिधि दि.५  -फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के सुुंदरलाल चौक स्थित होटल जजीरा में भोजन करने पहुंचे तीन युवकों को पार्सल ले जाने का कहने पर गुस्से में आये तीनों आरोपियों ने होटल में तोडफोड मचाने के साथ ही होटल के संचालक मिझान रहमान मोबीन रहमान व उनके दोस्त सैयद शादाब सैयद रियाउद्दीन के साथ मारपीट की. इस मामले में पुलिस ने आरोपी ऋषभ विलास वानरे को गिरफ्तार कर लिया है. जबकि उसके दो दोस्त फरार है. इसी तरह ऋषभ की शिकायत पर होटल मालिक व उनके दोस्त के खिलाफ भी अपराध दर्ज किया गया है. सैयद सादाब सैयद रियाउद्दीन (३४, सागर नगर, मस्जिद के पीछे, चपराशीपुरा) ने फ्रेजरपुरा पुलिस थाने में दी शिकायत के अनुसार वे और उनके मित्र होटल जजीरा के मालिक मिझान रहमान मोबीन रहमान होटल में उपस्थित थे. इस समय होटल के सामने सफेद रंग की स्विफ्ट डिझायर कार क्रमांक एमएच ०४/जीडी-५९३६ आकर रुकी. उसमें से तीन लोग होटल के सामने आये और होटल में बैठकर भोजन करने की बात कहने लगे तब उनके मित्र होटल मालिक मिझान रहमान मोबीन रहमान ने कहा कि यहां बैठने की अनुमति नहीं है, केवल पार्सल उपलब्ध है. ऐसा कहने पर तीनों आरोपियों ने जबर्दस्ती होटल में घूसकर टेबल पर रखे कांच के गिलास उठाकर फोडने लगे. जोरों से गालियां देते हुए तोडफोड शुरु की तब होटल मालिक ने उन्हें रोकने का प्रयास किया. इस दौरान शिकायतकर्ता सैयद शादाब के सिर व पीठपर कांच के गिलास फेंककर मारे, होटल मालिक को लातघुसे से पिटा. इतना ही नहीं तो कुर्सियां उठाकर हाथ और पैरपर मारकर घायल कर दिया तब दोनों आरोपी ऋषभ को पकडकर रखा, जबकि ऋषभ के दो साथी कार लेकर भाग गए.
इस शिकायत पर पुलिस ने आरोपी ऋषभ वानरे को गिरफ्तार कर दफा ३२४, ३२५, ५०४, ४२७ ,३४ के तहत अपराध दर्ज करते हुए फरार दोनों आरोपियों की तलाश शुरु की है. इसी घटना में ऋषभ विलास वानरे (२३, हनुमान मंदिर के पास, संतोषी नगर, विलास नगर) ने फे्रजरपुरा पुलिस थाने में दी शिकायत में बताया कि वे अवने मित्र प्रवीण भंडांगे व आकाश खंडारे के साथ होटल जजीरा में भोजन करने आये. भोजन का ऑर्डर दिया. इसके बाद टेबल पर वे तीनों भोजन कर रहे थे. इस समय होटल मालिक मिझान रहमान मोबीन रहमान आये और उन्हें गालियां देने लगे. उन्होेंने कहा कि वहां भोजन करने की अनुमति नहीं है, तुम लोग होटल से बाहर निकल जाओ. इसपर ऋषभ ने कहा कि गालियां मत दो. इसपर मिझान रहमान मोबीन रहमान व सैयद सादाब ने उन सबको मारना शुरु किया. शिकायतकर्ता ऋषभ ने दोनों दोस्तों को कार लेकर वहां से जाने के लिए कहा. आरोपी मिझान रहमान मोबीन रहमान ने टूटे हुए कांच के गिलास से हाथ पर मारकर घायल कर दिया. इस शिकायत के आधार पर मिझान रहमान मोबीन रहमान व सैयद शादाब पर दफा ३२४, ३२३, ५०४, १८८, ३४, सहधारा ५१ (ब) राष्ट्रीय महामारी व्यवस्था कानून २००५ के तहत अपराध दर्ज कर कार्रवाई शुरु की है.

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