सुरेखा ठाकरे की दावेदारी पर लगा सवालिया निशाना
हाईकोर्ट के फैसले पर निर्भर होगा मामला
अमरावती/प्रतिनिधि दि. 14 – जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के चुनाव में संचालक पद हेतु महिला आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से सुरेखा ठाकरे द्बारा नामांकन पेश किया गया. जिन्हे सहकार पैनल की ओर से महिला संचालक पद का प्रत्याशी भी माना जा रहा है. किंतु अब एक कानूनी रुप से तकनीकी मुद्दा सामने आने के चलते सुरेखा ठाकरे की दावेदारी पर सवालिया निशाना लगता नजर आ रहा है. फिलहाल यह मामला हाईकोर्ट के समक्ष पहुंच चुका है और यदि हाईकोर्ट का फैसला सुरेखा ठाकरे के खिलाफ आता है, तो उन्हें चुनावी मैदान से बाहर भी होना पड सकता है.
बता दें कि, सुरेखा ठाकरे चांदूर बाजार तहसील अंतर्गत जवला सेवा सहकारी सोसायटी का प्रतिनिधित्व करती है. लेकिन जिला बैंक के चुनाव में मतदान करने हेतु प्रतिनिधि चुनने के लिए कोविड संक्रमण काल के दौरान जवला सहकारी सोसायटी की ऑनलाइन बुलाई गई सभा में जितने सदस्य उपस्थित थे. उससे दोगुणा अधिक वोट इस सभा में डाले गये थे. ऐसे में इस वोटींग के साथ ही सुरेखा ठाकरे के प्रतिनिधि चुने जाने को हाईकोर्ट में
चुनौति दी गई. ऐसे में अगर हाईकोर्ट का फैसला सुरेखा ठाकरे के पक्ष में आता है जब तो वे जिला बैंक के संचालक पद का चुनाव लड सकती है. किंतु यदि हाईकोर्ट का फैसला उनके खिलाफ चला गया तो चांदूर बाजार तहसील से एक वोट तो कम होगा ही, साथ ही सुरेखा ठाकरे का चुनाव लडना भी मुश्किल हो जाएगा.