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अपर मुख्य वनसंरक्षक श्रीनिवास रेड्डी का निलंबन आर्डर निकला

अगले निर्णय तक जारी रहेगा आदेश

अमरावती/दि.३१ – गुगामल वन्यजीव विभाग के हरिसाल वनक्षेत्र की फॉरेस्ट रेंजर दीपाली चव्हाण आत्महत्या मामलें में अपर मुख्य वनसंरक्षक श्रीनिवास रेड्डी को निलंबित किए जाने का आदेश राज्य सरकार की ओर से बुधवार की देर शाम में पारित किया गया. यह निलंबन का निर्णय अगले आदेश तक जारी रहेगा.
बता दें कि, गत रोज राज्य के सूचना व जनसंपर्क विभाग द्वारा सभी प्रसार माध्यमों को अधिकृत तौर पर यह जानकारी दी गई थी कि, जिला पालकमंत्री यशोमति ठाकुर द्वारा किये गये अनुरोध पर राज्य के मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे ने अमरावती के अपर मुख्य वन संरक्षक तथा मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प के संचालक श्रीनिवास रेड्डी को निलंबित करने का निर्णय लिया है. जिसके बाद मीडिया सहित सोशल मीडिया पर रेड्डी को निलंबित किये जाने की खबरें आग की तरह फैली. लेकिन अब पता चला है कि, केंद्र सरकार की सेवा में रहनेवाले किसी भी अधिकारी को राज्य सरकार द्वारा एकदम से निलंबित करने का निर्णय नहीं लिया जा सकता, बल्कि उस अधिकारी को निलंबित करने की सिफारिश केंद्र सरकार से की जाती है. जिसे अमूमन केंद्र सरकार एवं संबंधित केंद्रीय विभाग द्वारा स्वीकार कर ही लिया जाता है. वहीं राज्य में केवल मुख्यमंत्री के पास केंद्रीय सेवावाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को अधिकतम तीन माह के लिए निलंबित करने का अधिकार होता है. ऐसे में दीपाली चव्हाण आत्महत्या मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे द्वारा एसीएफ श्रीनिवास रेड्डी को तत्काल प्रभाव से आगामी तीन माह के लिए निलंबित करने का निर्णय लिया गया और जिस पर बीती रात राज्य के मुख्य सचिव द्वारा हस्ताक्षर कर दिये गये.

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