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अपराधिक वारदातों में खुला सहभाग
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पुलिस की आंखों में झोंक रहे धूल
अमरावती/प्रतिनिधि दि.11 – कानून व व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने हेतु कई गंभीर व संगीन अपराधों में लिप्त रहनेवाले तथा बार-बार कार्रवाई करने के बावजूद नहीं सुधरनेवाले असामाजिक तत्वों को तडीपार किया जाता है, ताकि उनका अपराधिक संपर्क तोडा जा सके और अपराधिक वारदातों पर लगाम लगायी जा सके. इसके तहत संबंधित अपराधिक व्यक्ति को एक निश्चित अवधि के लिए किसी निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र में अदालत के आदेश पर दो साल तक आने से रोका जाता है. इसके तहत अमरावती शहर पुलिस आयुक्त स्तर पर उपायुक्त के आदेश से कई आरोपियों को शहर अथवा जिले से दो वर्ष के लिए तडीपार किया गया है. लेकिन विगत कुछ दिनों के दौरान हुई घटनाओं से साफ हुआ है कि, तडीपार किये गये कई आरोपी तडीपारी के बावजूद शहर सहित जिले में ही रह रहे है और उनका कई अपराधिक वारदातों में सहभाग भी है. ऐसे में सबसे बडा सवाल यह है कि, यदि तडीपारी के बावजूद ऐसे लोग शहर अथवा जिले में ही रहते है और
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तडीपारी क्यों?
मुंबई पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 56 के तहत अपराधिक वारदातों को अंजाम देनेवाले व्यक्ति को अधिक से अधिक दो वर्ष के लिए तडीपार किया जा सकता है. वहीं धारा 57 के तहत विशिष्ट अपराधिक मामलों में सजा होने पर सजा खत्म होने के बाद संबंधित अपराधी को निर्धारित कालावधी के लिए तडीपार किया जा सकता है. तडीपारी आदेश के खिलाफ राज्य सरकार अथवा प्राधिकृत अधिकारी के पास तीन दिन के भीतर अपील की जा सकती है और अपील खारिज होने पर हाईकोर्ट में अपील करनी होती है.
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तडीपारी की कार्रवाई
वर्ष कार्रवाई
2019 55
2020 09
2021 42
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तडीपारी के बावजूद 10 पकडे गये
तडीपारी के आदेश की अवहेलना करते हुए शहर में ही घुमनेवाले 10 आरोपियों को पुलिस द्वारा दुबारा गिरफ्तार किया गया.
– तडीपारी के आदेश की अवहेलना करनेवाले आरोपियों के खिलाफ मपोका की धारा 142 के तहत कार्रवाई की जाती है.
– तडीपारी के आदेश का करीब 6 बार उल्लंघन करनेवाले आरोपी के खिलाफ पुलिस आयुक्त द्वारा एमपीडीए की कार्रवाई की गई.
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… तो एमपीडीए की कार्रवाई
इस बार 42 लोगोें के खिलाफ तडीपारी की कार्रवाई की गई. साथ ही पांच लोगोें के खिलाफ एमपीडीए व एक गिरोह के खिलाफ मोक्काके तहत कार्रवाई की गई है. तडीपारी के आदेश का उल्लंघन कर शहर में घुमनेवाले आरोपियों के खिलाफ पुलिस द्वारा कडी कार्रवाई की जाती है और बार-बार नियमों की अवहेलना करनेवालों पर एमपीडीए भी लगाया जाता है.