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तडीपारों को लेकर सीपी डॉ. सिंह बेहद गंभीर
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अपराध शाखा को दिये कडे निर्देश
अमरावती/प्रतिनिधि दि.22 – कई पेशेवर अपराधियों के खिलाफ पुलिस प्रशासन द्वारा तडीपारी की कार्रवाई की जाती है. जिसके तहत ऐसे अपराधियों को कुछ समय के लिए शहर अथवा जिले में रहना प्रतिबंधित कर दिया जाता है. किंतु कई तडीपार आरोपी तडीपारी के आदेश का उल्लंघन करते हुए खुलेआम शहर में ही घुमते रहते है और अपराधिक वारदातों को अंजाम भी देते है. जिसके चलते वे दोबारा पुलिस के हत्थे चढते है. किंतु उनके खिलाफ की जानेवाली सीमित स्वरूप की कार्रवाई के चलते तडीपारों पर कोई विशेष असर नहीं पडता. इस बात को शहर पुलिस आयुक्त डॉ. आरती सिंह द्वारा बेहद गंभीरता से लिया गया है. साथ ही अब तडीपारी आदेशों का उल्लंघन करनेवालों के खिलाफ सीधे एमपीडीए की कार्रवाई करने के निर्देश सीपी डॉ. आरती सिंह द्वारा जारी किये गये है.
बता दें कि, विगत दिनों ही शहर पुलिस ने एक दर्जन से अधिक तडीपारों को उनके अमरावती शहर स्थित घर से गिरफ्तार किया. जिनमें रतन उके नामक पेशेवर अपराधी का भी समावेश था. जिसे दो वर्ष के लिए अमरावती शहर व जिले से तडीपार किया गया था. किंतु 1 से 18 अक्तूबर के दौरान ही उसे करीब चार बार सिटी कोतवाली थाना पुलिस द्वारा अमरावती शहर में पकडा गया. जिसके बाद उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया. किंतु हर बार वह अदालत से जमानत लेकर छूट गया. ऐसे में इस तरह के तडीपार अमरावती शहर पुलिस के लिए काफी सिरदर्द साबित हो रहे है. वहीं शहर पुलिस आयुक्त डॉ. आरती सिंह द्वारा इस समस्या से निपटने के लिए विगत एक वर्ष के दौरान ऐसे 6 तडीपारों के खिलाफ एमपीडीए की कार्रवाई की गई है और खुद पुलिस आयुक्त डॉ. आरती सिंह ने हाल-फिलहाल हुई क्राईम मिटींग में पुलिस उपायुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त, पुलिस निरीक्षकोें व अपराध शाखा के अधिकारियों को इस बारे में सख्त निर्देश जारी किये.
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यह निर्देश किया गया है जारी
शहर पुलिस आयुक्त डॉ. आरती सिंह द्वारा जारी किये गये निर्देश में कहा गया है कि, तडीपार किये गये व्यक्ति पद तकनीकी रूप से नजर रखते हुए उस पर कार्रवाई की जाये. बार-बार तडीपारी आदेश का उल्लंघन करनेवाले आरोपियों पर एमपीडीए के अंतर्गत कार्रवाई की जाये. तडीपार आरोपी को जिस स्थान पर तडीपारी काटने के लिए छोडा गया है, वहां के संबंधित पुलिस थाने के वरिष्ठ अधिकारियों व कर्मचारियों के संपर्क में रहकर उस आरोपी की निगरानी की जाये. साथ ही उसकी सोशल मीडिया पर चलनेवाली गतिविधियों पर भी नजर रखी जाये. इसके अलावा जो भी व्यक्ति जानबुझकर ऐसे तडीपारों को आसरा देता है, उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाये.
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इस कानून के तहत होती है तडीपारी की कार्रवाई
मुंबई पुलिस अधिनियम की धारा 55, 56 व 57 के तहत कार्रवाई करते हुए अपराध क्षेत्र में सक्रिय पेशेवर अपराधियों के खिलाफ तडीपारी की कार्रवाई की जाती है. धारा 55 के अनुसार संगठित अपराध करनेवाले अपराधियों को तडीपार किया जाता है. वहीं धारा 56 के अनुसार अशांति फैलानेवाले तथा अपराध में संलिप्त रहने की संभावना रहनेवाले आरोपियों को तडीपार किया जाता है. इसके अलावा धारा 57 के अनुसार सजायाप्ता आरोपियों व भिखारियों को तडीपार करने की प्रक्रिया कि जाती है. तडीपार किये जाने के बाद संबंधित व्यक्ति को एक निश्चित समय के लिए अपने शहर अथवा जिले से बाहर रहना होता है. किंतु इन दिनों कई आरोपी तडीपार रहने के बावजूद तडीपारी आदेशों को धता बताते हुए अपने घर व शहर में ही रहते है तथा दुबारा अपराधिक वारदातों में लिप्त हो जाते है. ऐसे कई तडीपार आरोपियों को अपराधिक वारदातों की जांच करते समय पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी किया जाता है. साथ ही तडीपार आरोपियों के पकडे जाने से खुद पुलिस की ही किरकिरी होती है. इस बात के मद्देनजर शहर पुलिस आयुक्त डॉ. आरती सिंह ने अब तडीपारी नियमों का उल्लंघन करनेवाले तमाम आरोपियों को एमपीडीए के तहत नापने का निर्णय लिया है.