‘उस’ बच्चे को दिया जाये केजी-2 में प्रवेश
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हाईकोर्ट ने दिया मदर्स पेट किंडरगार्डन को आदेश
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शुल्क पूरा नहीं भरने के चलते रोका था परिणाम
नागपुर/प्रतिनिधि दि.23 – धैर्य बनसोड नामक छोटे बच्चे के केजी-1 कक्षा की अंतिम प्रगति रिपोर्ट जारी करते हुए उसे केजी-2 में प्रवेश दिया जाये. इस आशय का अंतरिम आदेश मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ द्वारा दिया गया है.
बता दें कि, धैर्य बनसोड नामक यह बच्चा अमरावती रोड स्थित मदर्स पेट किंडरगार्डन स्कुल का छात्र है और गत वर्ष केजी-1 में उसका प्रवेश हुआ था. किंतु बच्चे के पिता द्वारा पूरा वार्षिक शुल्क जमा नहीं कराया गया. इस वजह को आगे करते हुए स्कूल द्वारा धैर्य की अंतिम प्रगति रिपोर्ट को रोक लिया गया था. जिसके चलते धैर्य के पिता प्रितेश बनसोड ने नागपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. जिस पर न्या. सुनील शुक्रे व न्या. अनिल किलोर की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई और न्यायालय ने याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत दी. साथ ही शाला व सरकार को नोटीस जारी करते हुए दो सप्ताह के भीतर इस पर जवाब देने का आदेश दिया.
जानकारी के मुताबिक गत वर्ष कोविड संक्रमण के चलते सभी शालाएं बंद रखी गयी थी. ऐसे में धैर्य बनसोड को अन्य छात्रों की तरह नर्सरी से केजी-1 की कक्षा में प्रमोट किया गया. उस समय अंतिम मूल्यांकन नहीं किया गया था और परीक्षा भी नहीं ली गई थी. साथ ही केजी-1 में भी केवल ऑनलाईन पढाई करवायी गयी. इस दौरान धैर्य ने शाला में किसी भी तरह की कोई सुविधा का प्रयोग नहीं किया. इसके बावजूद शाला द्वारा धैर्य के पिता प्रितेश बनसोड के नाम 13 मार्च को नोटीस जारी करते हुए पांच दिन के भीतर 86 हजार 800 रूपये जमा करने हेतु कहा और यह रकम जमा नहीं करने पर 26 मार्च से धैर्य की ऑनलाईन क्लास बंद कर दी. पश्चात धैर्य के पिता ने 3 अप्रैल को 45 हजार 600 रूपये का शिक्षा शुल्क जमा करवाया, लेकिन इससे शाला का समाधान नहीं हुआ. शाला द्वारा शेष रकम के लिए धैर्य की अंतिम प्रगति रिपोर्ट को रोक लिया गया. जिसके खिलाफ धैर्य के पिता द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई. जहां पर उनकी ओर से एड. एस. एस. सन्याल ने युक्तिवाद किया.