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फिक्स डिपॉझिट की रकम ब्याज सहित अदा की जाये

 ग्राहक शिकायत निवारण आयोग ने जारी किया आदेश

अमरावती/प्रतिनिधि दि.9 – जिला ग्राहक शिकायत निवारण आयोग के अध्यक्ष सुदाम देशमुख व सदस्या शुभांगी कोंडे ने शिकायतकर्ता आशा सुधीर देशमुख व सुधीर वसंतराव देशमुख द्वारा फिक्स डिपॉझिट में रखी गयी 3 लाख रूपये की रकम और उस पर 5 मार्च 2020 से 10 प्रतिशत ब्याज सहित 20 हजार रूपये शारीरिक व मानसिक तकलीफ एवं 10 हजार रूपये शिकायत खर्च के तौर पर दिये जाने का आदेश स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लाईज को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., नागपुर (मल्टीस्टेट) के नाम जारी किया. साथ ही यह राशि अदा करने की जिम्मेदारी सोसायटी के अध्यक्ष, सचिव व व्यवस्थापक पर व्यक्तिगत व सामूहिक तौर पर सौंपी.
इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक आशा देशमुख व सुधीर देशमुख ने संयुक्त रूप से इस सोसायटी में 5 लाख 25 हजार रूपये के तीन फिक्स डिपॉझिट किये थे. जिसकी परिपक्वता तिथी 19 जनवरी 2020 थी. जिसके बाद देशमुख दम्पत्ति ने सोसायटी को अपनी रकम अपने खाते में जमा करने का निवेदन किया. जिसे सोसायटी द्वारा मान्य नहीं किया गया. पश्चात देशमुख दम्पत्ति ने जिला ग्राहक शिकायत निवारण आयोग में एड. डॉ. रविंद्र मराठे के मार्फत अपील दायर की. इस मामले को लेकर हुई सुनवाई के दौरान नोटीस जारी किये जाने के बावजूद सोसायटी ने लिखित जवाब दाखिल करते हुए शिकायतकर्ताओं के दावे के नकारा नहीं, बल्कि इसी दौरान शिकायतकर्ताओं के खाते में 2 लाख 25 हजार रूपये जमा किये. वहीं इस मामले एड. डॉ. रविंद्र मराठे ने अपने युक्तिवाद के जरिये यह साबित किया कि, सोसायटी ने अनुचित व्यापार प्रथा का अवलंब किया है. जिसे मान्य करते हुए जिला ग्राहक शिकायत निवारण आयोग ने शिकायतकर्ता देशमुख दम्पत्ति के पक्ष में फैसला सुनाया..

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