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पटोले का चुनावी याचिका का हलफनामा गैरकानूनी

केेंद्रीय मंत्री गडकरी का हाईकोर्ट में आवेदन

नागपुर/प्रतिनिधि दि.10 – केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितीन गडकरी ने अपने खिलाफ मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में निर्वाचन याचिका दाखिल करनेवाले कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले पर पलटवार किया है. जिसके तहत उन्होंने नाना पटोले की निर्वाचन याचिका में लगाया गया प्रतिज्ञापत्र गैरकानूनी रहने का दावा हाईकोर्ट में दायर आवेदन में किया है.
बता दें कि, नाना पटोले द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि, वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में नागपुर संसदीय क्षेत्र से विजयी होनेवाले नितीन गडकरी ने अपने नामांकन पत्र के साथ पेश किये गये हलफनामे में अपनी आय को लेकर सही जानकारी नहीं दी. उन्होंने अपनी आय का स्त्रोत खेती बताया है. साथ ही निर्वाचन अधिनियम के कई नियमों व प्रावधानों का उल्लंघन भी किया है. ऐसे में उनके निर्वाचन को रद्द करते हुए नागपुर संसदीय क्षेत्र में नये सिरे से चुनाव कराये जाये.
पता चला है कि, केंद्रीय मंत्री गडकरी इस याचिका को प्रारंभिक चरण में ही खारिज करवाना चाहते है. जिसके चलते उन्होंने दिवाणी प्रक्रिया संहिता के सातवे ऑर्डर में नियम 11 (अ) अंतर्गत अपना आवेदन पेश किया है. इसमें कहा गया है कि, इस निर्वाचन याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा लगाया गया प्रतिज्ञापत्र ही गैरकानूनी है.
इस मामले में गत रोज न्या. अतुल चांदूरकर के समक्ष सुनवाई हुई. जिसके दौरान पटोले द्वारा आवेदन पर जवाब पेश करने हेतु समय मांगा गया. जिसके चलते न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई को 24 सितंबर तक मूलतवी किया. इस समय केंद्रीय मंत्री गडकरी की ओर से वरिष्ठ विधिज्ञ एड. सुनील मनोहर तथा नाना पटोले की ओर से एड. सतीश उके द्वारा पैरवी की गई.

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