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आयकर विभाग ने ‘से’ दाखिल करने मांगा समय

मामला साढे तीन करोड रूपयों की बरामदगी का

  • अगली सुनवाई होगी 16 अगस्त को

अमरावती/प्रतिनिधि दि.10 – विगत 26 जुलाई को राजापेठ थाना पुलिस ने फरशी स्टॉप चौक परिसर में नाकाबंदी करते हुए दो स्कार्पिओ वाहन में छिपाकर रखी गई करीब साढे तीन करोड रूपयों की रकम बरामद की थी. साथ ही मामले की जानकारी इन्कम टैक्स विभाग को देते हुए मामला अदालत में पेश किया था. विगत 4 अगस्त को अपना ‘से’ दाखिल करते हुए राजापेठ पुलिस ने अदालत को बताया कि, यह मामला पुलिस द्वारा इन्कम टैक्स विभाग को हस्तांतरित किया गया है. जिसके बाद अदालत ने इन्कम टैक्स विभाग को नोटीस जारी करते हुए 7 अगस्त तक अपना ‘से’ दाखिल करने हेतु कहा था. किंतु 7 अगस्त को इन्कम टैक्स विभाग के वकील ने अदालत में पेश होते हुए मामले में अपना ‘से’ दाखिल करने हेतु कुछ अतिरिक्त समय दिये जाने की मांग की थी. जिसके बाद अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई हेतु 16 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है. ऐसे में अब सभी की निगाहेें इस बात की ओर लगी हुई है कि, इस मामले में 16 अगस्त को इन्कम टैक्स द्वारा अपनी ओर से क्या पक्ष रखा जाता है और उस पर अदालत द्वारा क्या आदेश दिया जाता है.
बता दें कि, विगत 26 जुलाई को साढे तीन करोड रूपयों की रकम जप्त करने के बाद राजापेठ थाना पुलिस ने 6 युवकों को अपनी हिरासत में लिया था. चूंकि मामला करोडों रूपयों का था और हिरासत में लिये गये युवाओं द्वारा कोई समाधानकारक जवाब नहीं दिया जा रहा था, तो पुलिस ने इसकी जानकारी इन्कम टैक्स विभाग को दी और दूसरे दिन 27 जुलाई को इन्कम टैक्स विभाग के वकील एड. जलतारे कोर्ट के सामने उपस्थित हुए और उन्होंने बरामद की गई रकम के बारे में इन्कम टैक्स को जांच करने का अधिकार रहने की बात कहते हुए इस रकम को जिला कोषागार में रखने का निवेदन किया. वहीं दूसरी ओर गुजरात निवासी कमलेश शाह नामक व्यक्ति ने अपने वकील एड. मनोज उर्फ अमित मिश्रा के जरिये कोर्ट में अपील करते हुए इस रकम पर दावा किया. साथ ही इस रकम से संबंधित तमाम दस्तावेज पेश भी किये. ऐसे में न्यायालय ने राजापेठ पुलिस को 4 अगस्त तक अपना ‘से’ दाखिल करने हेतु कहा था. जिसके बाद राजापेठ पुलिस ने विगत 4 अगस्त को अपना ‘से’ दाखिल करते हुए कहा कि, कार्रवाई के दौरान जप्त की गई रकम आयकर विभाग के कब्जे में दे दी गई है. लेकिन उस समय चूंकि आयकर विभाग के वकील न्यायालय में उपस्थित नहीं थे. ऐसे में न्यायालय ने इन्कम टैक्स विभाग को नोटीस भेजते हुए 7 अगस्त तक अपना ‘से’ दाखिल करने हेतु कहा था. पश्चात 7 अगस्त को इन्कम टैक्स की ओर से एड. जलतारे अदालत में पेश हुए और उन्होंने इस मामले ‘से’ संबंधित कुछ दस्तावेजों की मांग करने के साथ ही से दाखिल करने हेतु अतिरिक्त समय दिये जाने का निवेदन किया. पश्चात अदालत द्वारा इन्कम टैक्स विभाग को अतिरिक्त समय दिये जाने के साथ ही पुलिस को निर्देश दिये गये कि इन्कम टैक्स विभाग को मामले से संबंधित आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराये जाये. साथ ही अदालत ने इस मामले की सुनवाई हेतु सोमवार 16 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है.

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