* अमरावती में अनेक ने बनाए बीआईएस लाइसेंस
अमरावती/दि.18- सराफा व्यापारी असो. के अध्यक्ष राजेंद्र भंसाली ने बताया कि, गहनों पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्स बीआईएस का हॉलमार्क अनिवार्य करने की मुद्दत सरकार ने तीन माह बढा दी है. फिर भी अमरावती में बडे प्रमाण में बीआईएस लाइसेंस लिए जा रहे हैं. इस लाइसेंस का शुल्क 12 हजार रुपए था. वह शासन ने पूर्ण रुप से नि:शुल्क कर दिया है. इसलिए भविष्य को देखते हुए कीमती धातु का कारोबार करने वाले व्यापारियों को लाइसेंस लेकर काम करना सुभिते का रहेगा, ऐसी बात भी भंसाली ने कही. फिलहाल जीएसटी और बीआईएस लाइसेंस वाले शहर में 40-45 व्यापारी है. उन्होंने विश्वास जताया कि, अधिकांश व्यापारी बीआईएस लाइसेंस की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कर लेंगे.
* ग्राहकों का हित सर्वोपरि
सराफा व्यापारी नेता ने अमरावती मंडल से हॉलमार्क नियमों और उसके प्रावधानों आदि के विषय में आज दोपहर चर्चा करते हुए नए नियमों को ग्राहकों के हित में बतलाया. उन्होंने कहा कि, ग्राहकों को उनके पैसे का सही माल मिलेगा. ग्राहकों में भी जागरुकता बढने की बात पीढियों से सोने-चांदी का कारोबार कर रहे भंसाली ने कही. ग्राहकों के साथ अब आभूषण बेचने और बनाने वाले कोई फ्रॉड नहीं कर सकेंगे. हॉलमार्क में जितना कैरेट का सोना है उतना ही उस पर अंकित रहेगा. दुकान, शोरुम में भी प्रदर्शित प्रत्येक आभूषण का हॉलमार्क रहना अगले तीन माह बाद अनिवार्य होगा.
* 40 लाख के कारोबार पर अनिवार्य
सराफा असो. के अध्यक्ष ने कहा कि, 40 लाख का टर्नओवर करनेवाले व्यापारी के लिए आगामी 1 जुलाई से बीआईएस लाइसेंस आवश्यक रहेगा. उससे कम कारोबार करने वाले भी चाहे तो यह लाइसेंस ले सकते है. उन्होंने बिल में हॉलमार्क नंबर अनिवार्य करने पर आपत्ति जताई और कहा कि, बहुत बारीक अक्षर होने से वह नंबर अंकित करना सुविधापूर्ण नहीं है. इसके लिए मैग्निफाइन ग्लास लेना पडता है. कई व्यापारी कम्प्यूटर आदि चलाना नहीं जानते. उन्हें दिक्कत आती है.