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होटल व रेस्टॉरेंट को भी खुलने की अनुमति मिली
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निजी कोचिंग व ट्यूशन क्लासेस को भी खुलने की छूट
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जिलाधीश शैलेश नवाल ने जारी किए नये आदेश.
अमरावती/प्रतिनिधि दि. 16 – विगत लंबे समय से अमरावती शहर तथा जिलावासियों द्वारा लॉकडाऊन पश्चात शुरू हुई अनलॉक की प्रक्रिया में छूट मिलने की प्रतीक्षा की जा रही थी. जिसे ध्यान में रखते हुए जिलाधीश शैलेश नवाल ने मंगलवार को एक नया आदेश जारी किया है. यह आदेश गुरूवार 18 मार्च की सुबह 6 बजे से अमल में लाया जायेगा. इससे पहले सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को रोजाना सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुले रहने की अनुमति दी गई थी, जिसमें अब एक घंटे की अतिरिक्त छूट दी गई है, यानि अब सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान खुले रहेंगे. इसके साथ ही नये आदेश में सभी होटल व रेस्टॉरेंट्स को भी रोजाना सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खुलने और अपने ग्राहकों को प्रत्यक्ष सेवा देने की अनुमति दी गई है. इसके तहत सभी होटल व रेस्टॉरेंट अपनी कुल क्षमता के 33 फीसदी ग्राहक संख्या को सेवा दे सकेंगे. इसके साथ ही लॉजिंग की क्षमता को भी 25 फीसदी से बढ़ाकर 33 फीसदी किया गया है. हालांकि किसी भी होटल या मैरिज हॉल में अगले आदेश तक विवाह समारोह आयोजित करने की फिलहाल अनुमति नहीं दी गई है. लेकिन वर तथा वधु सहित 25 लोगों की उपस्थिति में वर अथवा वधु पक्ष के घर पर विवाह समारोह आयोजित किया जा सकेगा. लेकिन विवाह में बारात निकालने की अनुमति नहीं होगी, अलबत्ता विवाह स्थल पर बैंड बाजा बजाने की अनुमति होगी. इस हेतु बुलाये जानेवाले बैंड पथक में अधिकतम 5 लोग ही शामिल हो सकेंगे और सभी की कोविड टेस्ट करना अनिवार्य रहेगा.
इस आदेश में कहा गया है कि अगले आदेश तक सभी स्कूल व कॉलेज पूरी तरह बंद रहेंगे, हालांकि अशैक्षणिक कामों के तहत परीक्षाओं के नियोजन, उत्तरपुस्तिकाओं की जांच तथा प्रश्नपत्र तैयार करने जैसे काम करने की अनुमति रहेगी. इसके अलावा इस नये आदेश में निजी कोचिंग व ट्यूशन क्लासेस को रोजाना सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुले रहने की अनुमति दी गई है जिसके तहत प्रत्येक बैच में अधिकतम 7 विद्यार्थियों को ही उपस्थित रहने को इजाजत दी गई है. साथ ही हर बैच के बाद क्लासरूम का सैनिटायजेशन करना अनिवार्य किया गया है.
इसके साथ ही शहर सहित जिले के ग्रामीण इलाकों में व्यायाम शाला तथा योग प्रशिक्षण केंद्रों को भी खुलने की अनुमति दी गई है. यहां पर ही प्रत्येक बैच में अधिकतम 7 लोग ही उपस्थित रह पायेंगे और हर बैच के बाद तमाम साहित्य का सैनिटायजेशन करना होगा
इसके अलावा इससे पहले लगाये गये सभी प्रतिबंधो को यथावत कायम रखा गया है. जिसके तहत अगले आदेश तक किसी भी तरह के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम व सम्मेलन के आयोजन को अनुमति नहीं दी जायेगी. साथ ही किसी भी तरह के शोभायात्रा व जुलूस का आयोजन नहीं किया जा सकेगा. साथ ही अगले आदेश तक जिले में कहीं पर भी साप्ताहिक बाजार भी नहीं लगेंगे. हालांकि पहले की तरह रोजाना सुबह 2 से सुबह 6 बजे तक थोक सब्जी व फल मंडी खुली रहेगी, जहां पर केवल फुटकर विक्रेताओं को ही प्रवेश मिलेगा. वहीं फुटकर सब्जी व फल विक्रेता पहले की तरह फेरी लगा सकेंगे.
उपरोक्त आदेश जारी करने के साथ ही जिलाधीश शैलेश नवाल ने कहा कि अनलॉक की प्रक्रिया के तहत मिशन बिगेन अगेन को गतिमान करने के साथ ही प्रशासन द्वारा कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का भी कड़ाई से पालन करवाया जायेगा. और सभी तरह की छूट व रियायत के साथ कुछ नियम व शर्तों को भी जोड़ा गया है, जिनका सभी को पूरी जिम्मेदारी के साथ पालन करना होगा. यदि कहीं पर कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों व प्रशासन की ओर से जारी किये जानेवाले निर्देशों का उल्लंघन होता पाया गया, तो संबंधितों के खिलाफ कड़ी दंडात्मक व कानूनी कार्रवाई की जायेगी.