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जिला परिषद में भी बढेगी सदस्य संख्या

मंत्रिमंडल की बैठक में हुआ महत्वपूर्ण निर्णय

* प्रत्याशियों को जाति वैधता प्रमाणपत्र पेश करने दी गई समयावृध्दि

मुंबई/दि.29-महाविकास आघाडी सरकार के मंत्रिमंडल की आज एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई. जिसमें कई महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करते हुए कुल चार निर्णय लिये गये. जिसके मुताबिक महानगरपालिकाओं व नगर पंचायतों की तरह जनसंख्या वृध्दि के आधार पर जिला परिषद में भी सदस्य संख्या को बढाये जाने की मंजूरी दी गई. इसके साथ ही महानगरपालिका, नगर परिषद व नगर पंचायत सहित पंचायत समिती व ग्रामपंचायत का चुनाव लडने के इच्छुक प्रत्याशियों को जाति वैधता प्रमाणपत्र पेश करने के लिए समयावृध्दि दिये जाने को मान्यता दी गई.
इसके साथ ही आज संपन्न हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कोविड वायरस के ओमीक्रॉन नामक स्ट्रेन के संक्रमण को रोकने के संदर्भ में भी चर्चा की गई. जिसे लेकर सीएम उध्दव ठाकरे ने कहा कि, विदेशों से आनेवाले यात्रियों की जानकारी नियमित तौर पर मिलना बेहद जरूरी है, ताकि उन पर ध्यान रखा जा सके और संक्रमण को समय रहते रोका जा सके. इसे लेकर सीएम उध्दव ठाकरे ने कहा कि, देशभर के सभी अंतरराष्ट्रीय व देशांतर्गत विमानसेवाओं ने अपने यात्रियों की जानकारी नियमित रूप से सभी राज्यों को उपलब्ध करानी चाहिए. ताकि यदि विदेश से आनेवाला कोई यात्री मुंबई अथवा महाराष्ट्र के अन्य विमानतलों पर उतरने की बजाय देश के अन्य विमानतलों पर उतरकर देशांतर्गत विमानसेवा अथवा रास्ते या रेलमार्ग से होकर महाराष्ट्र में आता है, तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा उसे खोजना आसान हो सके.
इस मंत्रिमंडल की बैठक में तय किया गया कि, राज्य की जिन जिला परिषदों में सदस्य संख्या कम से कम 50 व अधिक से अधिक 75 है, वहां पर महाराष्ट्र जिला परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 की धारा 9 (1) में सुधार करते हुए न्यूनतम संख्या 55 व अधिकतम संख्या 85 करना प्रस्तावित किया गया है. ऐसे में अब महाराष्ट्र में सभी जिला परिषद सदस्यों की संख्या 2 हजार से बढकर 2 हजार 248 तथा पंचायत समिती सदस्यों की संख्या 4 हजार से बढकर 4 हजार 496 हो जायेगी. इसके साथ ही इससे पहले आरक्षित सीटों पर चुनाव लडने के इच्छुक प्रत्याशियों को नामांकन पेश करते समय ही जाति वैधता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया था. किंतु कोविड की महामारी के चलते पैदा हुई चुनौतियोें व दिक्कतों को देखते हुए जाति वैधता जांच समितियों द्वारा समय पर जाति वैधता प्रमाणपत्र नहीं दिये जा सके है. ऐसे में आरक्षित प्रवर्ग से वास्ता रखनेवाले किसी भी इच्छुक को चुनाव लडने से वंचित न रहना पडे. इस बात के मद्देनजर महानगरपालिका, जिला परिषद, नगर पालिका, नगर पंचायत, पंचायत समिती और ग्राम पंचायत का चुनाव लडनेवाले इच्छुकोें को जाति वैधता प्रमाणपत्र पेश करने हेतु समयावृध्दि देने को मंजूरी दी गई है.

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