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राज्य में 22 हजार पतसंस्थाओं के लाभांश का मार्ग खुला

3 करोड सभासदों को मिलेगा लाभ

अमरावती/प्रतिनिधि दि.4 – पत संस्थाओं के लाभांश वितरण हेतु संचालक मंडल को अधिकार देनेवाला अध्यादेश राज्य सरकार द्वारा पारित किया गया है. जिसके चलते राज्य की 22 हजार पतसंस्थाओं के 3 करोड सदस्यों को तत्काल लाभांश वितरण का मार्ग खुल गया है. राज्य पतसंस्था फेडरेशन द्वारा किये जानेवाले फालोअप की वजह से यह सफलता मिलने की जानकारी राज्य कार्याध्यक्ष राजूदास जाधव द्वारा दी गई है.
बता दें कि, पतसंस्थाओं द्वारा वार्षिक आमसभा की मंजूरी लेकर अपने फायदे में से प्रतिवर्ष सभासदों को लाभांश का वितरण किया जाता है. किंतु इस वर्ष कोविड-19 के संक्रमण की वजह से 30 सितंबर तक अनिवार्य तौर पर ली जानेवाली वार्षिक आमसभा नहीं हो पायी. जिसके परिणाम स्वरूप सरकार ने वार्षिक आमसभा को 31 मार्च 2021 तक समयावृध्दि दी. ऐसे में वार्षिक आमसभा न होने की वजह से सभी पतसंस्थाओं के सामने लाभांश वितरण को लेकर समस्या उत्पन्न हो गयी. जिसके चलते राज्य पतसंस्था फेडरेशन के अध्यक्ष काकासाहब कोयटे के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने सहकार मंत्री से कई बार मुलाकात करते हुए लाभांश वितरण का अधिकार संचालक मंडल को दिये जाने की मांग की. इसकी वजह से मंत्रिमंडल की 14 अक्तूबर को हुई बैठक में सहकार कानून में संशोधन को मान्यता दी गई. लेकिन इसके लिए राज्यपाल की मंजूरी भी आवश्यक थी. अत: राज्यपाल की ओर से जल्द से जल्द अध्यादेश जारी होने हेतु भी राज्य पतसंस्था फेडरेशन ने प्रयास किये और अंतत: 2 नवंबर को यह अध्यादेश जारी हुआ. ऐसे में पतसंस्थाओं के सामने उपस्थित एक बडी दिक्कत हल हो गयी है. साथ ही अब संचालक मंडल को लाभांश मंजूरी का अधिकार प्राप्त होने की वजह से जल्द ही संचालक मंडल की सभा लेकर लाभांश वितरण का काम शुरू होगा.

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