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परसो से जिले में और अधिक कडे होंगे संचारबंदी के नियम

 लगातार बढते संक्रमण के मद्देनजर जिलाधीश नवाल ने लिया निर्णय

  •  कडी संचारबंदी को लेकर जिलाधीश ने जारी की अधिसूचना

  •  15 मई तक सभी जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकाने रहेंगी बंद

  •  सुबह 7 से 11 बजे तक किराणा, दूध, फल, सब्जी व बेकरी पदार्थ की हो सकेगी होम डिलीवरी

  •  अंडे, मांस, मटन व शराब की भी इसी अवधि में होम डिलीवरी की अनुमति

  •  होटल, रेस्टॉरेंट व शिवभोजन थाली की पार्सल सेवा सुबह 11 से शाम 7 बजे तक रहेगी शुरू

  •  किसी भी स्थान पर ग्राहक खुद जाकर खरीदी नहीं कर सकेगा

  •  15 मई तक सभी फसल मंडी, भाजी बाजार व साप्ताहिक बाजार रहेंगे बंद

  •  कृषि सेवा केेंद्र भी पूरा समय रहेंगे बंद, घर पहुंच सेवा देनी होगी

  •  केवल मेडिकल स्टोर व दवाखानों को खुले रहने की अनुमति

  •  बिना वजह बाहर घुमनेवालों पर होगी कडी कार्रवाई

  •  बैण्डबाजा व बारात के बिना 15 लोगों की उपस्थिति में हो सकेंगे विवाह

  •  9 मई की दोपहर 12 बजे से 15 मई की रात 12 बजे तक संचारबंदी का पूरी कडाई के साथ कराया जायेगा पालन

अमरावती/प्रतिनिधि दि.7 – इस समय जिले में जिस रफ्तार से कोविड संक्रमितों की संख्या बढ रही है, उसे देखते अमरावती के जिलाधीश शैलेश नवाल ने संचारबंदी के नियमों को और अधिक कडा करने का निर्णय लिया है तथा कहा है कि, कोविड संक्रमण के हालात को नियंत्रित करने हेतु प्रशासन द्वारा अब रविवार 9 मई से आगामी शनिवार 15 मई की रात 12 बजे तक संचारबंदी का पूरी कडाई के साथ पालन करवाया जायेगा. इसके तहत रविवार 9 मई की दोपहर 12 बजे से बेहद कडे प्रतिबंधात्मक नियम लागू किये जायेंगे. इस आशय की जानकारी देने के साथ ही जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा एक नई अधिसूचना जारी की गई है.
इस अधिसूचना में कहा गया है कि, आगामी 15 मई तक सभी जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकाने भी बंद रहेंगी. हालांकि इस दौरान रोजाना सुबह 7 से 11 बजे तक किराणा, दूध, फल, सब्जी व बेकरी पदार्थ, अंडे, मांस, मटन जैसे जीवनावश्यक एवं खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी सेवा उपलब्ध कराने की अनुमति होगी. इसी तरह बीयरबार व वाईनशॉप से भी शराब की सुबह 7 से 11 बजे तक होम डिलीवरी करने की अनुमति रहेगी. वहीं होटल, रेस्टॉरेंट व शिवभोजन थाली की पार्सल सेवा सुबह 11 से शाम 7 बजे तक शुरू रहेगी. इस आशय की जानकारी देने के साथ ही इस अधिसूचना में कहा गया है कि, कोई भी व्यक्ति इन स्थानों पर जाकर खुद खरीददारी नहीं कर सकेगा. और किसी को भी सीधे पार्सल उपलब्ध नहीं कराया जा सकेगा, बल्कि सभी आस्थापनों को होम डिलीवरी ही देनी होगी. यदि इस नियम का उल्लंघन होता है, तो आस्थापना धारक एवं ग्राहक के खिलाफ कडी दंडात्मक व कानूनी कार्रवाई की जायेगी.
इसके अलावा इस अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि, आगामी 15 मई तक सभी फसल मंडी, भाजी बाजार व साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे और यहां पर किसी भी तरह की खरीदी-बिक्री का कोई व्यवहार नहीं होगा. इसके अलावा जिले में सभी कृषि सेवा केेंद्र भी आगामी 15 मई तक पूरा समय बंद रहेंगे. हालांकि वे किसानों को खाद, बीज व किटनाशक सहित कृषि साहित्यों की घर पहुंच सेवा दे सकेंगे.
उपरोक्त आदेशों के साथ ही इस अधिसूचना में कहा गया है कि, आगामी 15 मई तक किसी भी व्यक्ति को बेहद अत्यावश्यक तथा स्वास्थ्य संबंधी कार्यों के अलावा अपने घरों से बाहर निकलने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है और बिना वजह बाहर घुमनेवालों पर कडी कार्रवाई होगी. इस दौरान स्वास्थ्य संबंधी सहायता व सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सभी मेडिकल स्टोर, दवाखानों व अस्पतालों को पूरा समय खुले रहने की अनुमति रहेगी. इसके अलावा 15 मई तक लोगबाग अपने घरों में बेहद सादे व सामान्य ढंग से बैण्डबाजा व बारात के बिना 15 लोगों की उपस्थिति में विवाह समारोह आयोजीत कर सकेंगे और यह विवाह समारोह दो घंटे से अधिक नहीं चलना चाहिए, उन्हेें इसका ध्यान रखना होगा. साथ ही इस दौरान मंगल कार्यालय, मैरेज हॉल, सार्वजनिक व निजी क्रीडांगण, उद्यान, बगीचे, सलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर, स्कूल, कॉलेज, शिक्षा व प्रशिक्षण संस्था एवं निजी ट्युशन व कोचिंग क्लासेस पूरी तरह से बंद रहेंगे. साथ ही चष्मे की दूकाने भी बंद रहेगी. किंतु आपात स्थिति में नेत्र विशेषज्ञों द्वारा अपने दवाखाने या अस्पताल से संलग्नित चष्मा दुकान से मरीजोें को चष्मा उपलब्ध कराया जा सकेगा.
इस दौरान पुलिस व स्वास्थ्य जैसे अत्यावश्यक सेवावाले सरकारी महकमों को छोडकर अन्य सभी सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी कार्यालय व आस्थापना आगामी 15 मई तक पूरी तरह से बंद रहेंगे. यदि इन कार्यालयोें को अपना कामकाज शुरू रखना है, तो वे ऑनलाईन पध्दति से काम कर सकेंगे. वहीं सभी बैंक, पतसंस्था व पोस्ट ऑफिस भी सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक ग्राहकोें के अत्यावश्यक कामों के लिए शुरू रहेंगे. साथ ही ग्राहकोें को ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध करवानी होगी. इस दौरान सभी सरकारी सेवा केंद्र व सेतू केंद्र भी बंद रखे जायेंगे और 15 मई तक दस्त पंजीयन का काम भी बंद रहेगा. उपरोक्त जानकारी के साथ ही इस अधिसूचना में कहा गया है कि, 9 मई की दोपहर 12 बजे से 15 मई की रात 12 बजे तक संचारबंदी का पूरी कडाई के साथ पालन कराया जायेगा और यदि इस दौरान कहीं पर भी प्रतिबंधात्मक नियमों का उल्लंघन होता पाया जायेगा, तो संबंधितों के खिलाफ कडी कार्रवाई की जायेगी.
उल्लेखनीय है कि इन दिनों अमरावती शहर सहित जिले में कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढती जा रही है तथा रोजाना पहले की तुलना में और अधिक संक्रमित मरीज पाये जा रहे है. इसमें ग्रामीण क्षेत्र से पाये जानेवाले मरीजों का अनुपात 70 फीसदी के आसपास है. ऐसे में अब प्रशासन द्वारा समूचे जिले के शहरी व ग्रामीण इलाकों में कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों व संचारबंदी को बेहद कडाई के साथ लागू करने का निर्णय लिया गया है. इस समय जिलाधीश नवाल ने यह भी कहा कि, इन दिनों ग्रामीण इलाकों में तेजी से फैल रहे कोविड संक्रमण की वजह से जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अब चरमराने लगी है. ऐसे में हालात को नियंत्रित करना बेहद जरूरी हो चला है. इस हेतु संचारबंदी और प्रतिबंधात्मक नियमों को और अधिक कडा करना बेहद जरूरी है. साथ ही उन्होंने सभी नागरिकों से आवाहन किया कि, दंडात्मक कार्रवाई के साथ ही कोविड संक्रमण से बचे रहने हेतु हर किसी ने अपने-अपने घरों पर ही रहना चाहिए और बिना वजह बाहर नहीं निकलना चाहिए. अन्यथा उनके खिलाफ प्रशासन द्वारा कडी व दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी.

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