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जीवनावश्यक वस्तुओं की दूकानें सुबह चार घंटे खुली रहेगी

जिलाधीश नवाल ने जारी किया नया आदेश

अमरावती/प्रतिनिधि दि.22 – जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा शनिवार 22 मई की दोपहर लॉकडाउन व संचारबंदी के संदर्भ में एक नया अध्यादेश जारी किया गया. जिसके तहत अमरावती जिले में विगत 9 मई से चले आ रहे और 22 मई की रात 12 बजे तक लागू किये गये लॉकडाउन में अंशत: छूट दी गई है. इसके तहत अब रविवार 23 मई से जीवनावश्यक वस्तुओं की दूकाने पहले की तरह रोजाना सुबह 7 से 11 बजेे तक चार घंटों के लिए खुली रह सकेगी.
इसके तहत रविवार से किराणा, सब्जी व फल विक्री, दूध डेयरी व दूध संकलन केंद्र, बेकरी, मिठाई, खाद्य पेय विक्री, आटा चक्की, मांस-मटन व अंडा विक्री व चष्मे की दूकानों को रोजाना सुबह 7 से 11 बजे तक खुले रहने की अनुमति दी गई है. वहीं परमीट रूम, बीयर बार, वॉईन शॉप व देशी शराब की दुकानों से रोजाना सुबह 7 से 11 बजे तक चार घंटे के दौरान शराब की होम डिलिवरी देने को अनुमति प्रदान की गई है. इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट,भोजनालय व शिव भोजन केंद्र से सुबह 11 से शाम 7 बजे तक घर पहुंच सेवा देने को अनुमति देने के साथ ही कहा गया है कि, किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय, शिवभोजन केंद्र, बार व वाईन शॉप मेंं प्रत्यक्ष ग्राहकी को अनुमति नहीं होगी. वहीं सरकारी राशन दूकानें सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक खुली रहेगी.
इसके अलावा जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि, जिले के सभी कृषि सेवा केंद्र रोजाना सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक खुले रहेंगे और खरीफ बुआई हेतु आवश्यक सामग्री की खरीददारी यहां से किसानों द्वारा की जा सकेगी. वहीं फसल मंडी तथा थोक सब्जी व फल मंडी को पहले ही छूट दी जा चुकी है. जिसके चलते जिले की सभी कृषि उत्पन्न बाजार समितियोें द्वारा संचालित की जानेवाली फसल, सब्जी व फल मंडियां गत रोज से ही शुरू हो चुकी है.
इसके साथ ही इस आदेश में कहा गया है कि, यद्यपि स्थानीय जिलाधीश कार्यालय द्वारा अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए लागू किये गये कडे प्रतिबंधों को शिथिल किया गया है. किंतु आगामी 1 जून तक राज्य सरकार व्दारा जारी संचारबंदी लागू रहेगी और संचारबंदी के दौरान सभी नागरिकों से बिना वजह घर से बाहर नहीं निकलने का आवाहन किया गया है. साथ ही यह चेतावनी भी दी गई है कि, कहीं पर भी नियमों का उल्लंघन होने पर कड़ी कानूनी व दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी. इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से संचारबंदी के तहत जारी किये गये सभी प्रतिबंधात्मक आदेश आगामी 1 जून तक लागू रहेंगे. जिनका बेहद कडाईपूर्वक पालन भी करवाया जायेगा.

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