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समृद्धि महामार्ग पर सुरक्षा के हो ठोस प्रबंध

हाईकोर्ट में जनहित याचिका

* सरकार को नोटिस
अमरावती/दि.24-समृद्धि महामार्ग पर बढ़ते हादसों को रोकने के लिए यहां सुरक्षा के ठोस प्रबंध होने चाहिए, इस मुद्दे के साथ सामाजिक कार्यकर्ता अनिल वडपल्लीवार ने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में जनहित याचिका दायर की है. बुधवार को हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्रीरंग भंडारकर का पक्ष सुनकर राज्य सरकार सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग के प्रधान सचिव और महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एमएसआरडीसी) को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है.
याचिकाकर्ता के अनुसार, दिसंबर 2022 में शुरु हुए इस महामार्ग पर लगातार हादसे हो रहे हैं. इसका एक मुख्य कारण यह है कि इस महामार्ग पर सड़क सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं है. याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि हाईवे पुलिस के आंकड़ों के अनुसार अब तक इस महामार्ग पर 39 भीषण दुर्घटनाएं हुई है. जिसमें कुल 88 लोगों ने अपनी जान गंवाई है. ऐसे ही 87 हादसों में 232 लोग गंभीर रुप से घायल हुए. 275 हादसों में वाहन सवार बाल-बाल बचे.
याचिकाकर्ता ने वीएनआईटी के अध्ययन का हवाला दिया है. जिसमें कोर्ट को बताया गया है कि इस महामार्ग पर हरियाली और अन्य सुरक्षा प्रबंध न होने से रोड-हिप्नोसिस की समस्या होती है, जिससे चालक का वाहन पर से नियंत्रण छूट जाता है. एक मुख्य मुद्दा यह भी है कि इस महामार्ग निर्माण में इंडियन रोड कांग्रेस के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया है. इसके बावजूद इस महामार्ग को नागपुर से शिर्डी और अब नासिक तक शुरु कर दिया गया है.

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