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जिले में रहेगा 36 घंटे का कर्फ्यू
अब हर सप्ताह के अंत में रहेगा दो दिन का लॉकडाऊन
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शनिवार की रात 8 बजे से सोमवार की सुबह 8 बजे तक सबकुछ रहेगा बंद
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केवल अत्यावश्यक सेवाओं को शुरू रहने की रहेगी छूट
अमरावती प्रतिनिधि /दि. 18 – दिनोंदिन विकराल और विस्फोटक होते जा रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिलाधीश शैलेश नवाल ने अमरावती शहर सहित जिले में प्रति सप्ताहांत में दो दिन का लॉकडाऊन लगाने का आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब प्रत्येक शनिवार की रात 8 बजे से सोमवार की सुबह 8 बजे तक पूरे जिले में 36 घंटे का कर्फ्यू लागू रहेगा और इस दौरान अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी तरह की व्यापारिक गतिविधियां पूरी तरह से बंद रहेंगी.
जिलाधीश नवाल ने इसे लेकर गुरूवार को एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि इससे पहले अनलॉक की प्रक्रिया के तहत कई तरह की छूट दी गई थी, जिसके साथ कई तरह के निर्देश भी जारी किये गये थे, किंतु नागरिकों द्वारा कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से संक्रमण की स्थिति एक बार फिर बेकाबू हो रही है, ऐसे में कड़े कदम उठाने के अलावा अन्य कोई पर्याय नहीं है. प्रति सप्ताह के अंत में 36 घंटे का कर्फ्यू लागू करते हुए जिलाधीश कार्यालय द्वारा कहा गया है कि शनिवार की शाम 8 बजे से पहले सभी तरह के व्यापारिक व व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद करा दिये जायेंगे और रविवार को पूरा दिन तमाम तरह की व्यापारिक व नागरी गतिविधियां बंद रहेगी. इस दौरान लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने और सड़कों पर आवाजाही करने की भी मनाही रहेगी. साथ ही रविवार को पार्क, उद्यान व पर्यटन स्थल आदि भी बंद रहेंगे, अतः लोग लॉकडाऊन काल के दौरान कहीं आने जाने व घूमने फिरने का प्लान भी ना बनाएं.
हालांकि इस दौरान अस्पताल, क्लिनिक, मैटर्निटी होम, मेडिकल स्टोर, एम्बुलेंस सेवा, सरकारी व निजी टेस्ट लैब और पेट्रोल पंप जैसी अत्यावश्यक सेवाएं शुरू रहेंगी और किसी आवश्यक कार्य के लिए लोग अपने घरों से बाहर निकल सकेंगे. साथ ही रविवार को सुबह 6 से 10 बजे तक दूध डेयरियों व साग-सब्जी केंद्रों को भी खुली रहने की अनुमति रहेगी. इसके अलावा किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में अधिकतम पांच लोग ही शामिल हो सकेंगे.
लॉकडाऊन काल के दौरान सभी तरह की सरकारी व निजी बस सेवा सहित ऑटो रिक्षा सेवा पूरी तरह से बंद रहेगी, किंतु किसी भी आपात स्थिति के लिए लोग अपने निजी वाहनों सहित ऑटो रिक्षा की सेवा ले सकेंगे.
इसके साथ ही यह चेतावनी भी दी गई है कि कहीं पर भी लॉकडाऊन व जमावबंदी कानून का उल्लंघन होता पाये जाने पर संबंधितों के खिलाफ कड़ी कानूनी व दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी. साथ ही सभी लोगों से प्रशासन के साथ सहयोग करने का आह्वान भी किया गया है.