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‘उन’ तीनों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

मनपा की आमसभा में हंगामा मचाने का मामला

 पुलिस कर सकती है कभी भी गिरफ्तार

अमरावती/दि.25- विगत मंगलवार 17 अगस्त को मनपा की आमसभा जारी रहने के दौरान सदन के भीतर घुसकर हंगामा मचाने तथा सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने को लेकर नामजद किये गये युवा स्वाभिमान पार्टी के पदाधिकारी पराग चिमोटे, सचिन भेंडे व गणेश मरोडकर द्वारा अग्रिम जमानत प्राप्त करने हेतु अदालत में दायर की याचिका को अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया है. ऐसे में अब सिटी कोतवाली थाना पुलिस इन तीनों को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है.
बता दें कि, विगत 17 अगस्त को आमसभा में हंगामा मचाये जाने को लेकर नामजद किये गये पराग चिमोटे, सचिन भेंडे व गणेश मरोडकर ने गिरफ्तारी से बचने हेतु एड. दीप मिश्रा के जरिये स्थानीय अदालत में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन पेश किया था. जिस पर अदालत ने पुलिस को आगामी 24 अगस्त तक अपना ‘से’ दाखिल करने हेतु कहा था. पश्चात गत रोज पुलिस का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने तीनों की ओर से पेश अग्रिम जमानत के आवेदन को खारिज कर दिया.
बता दें कि, विगत 17 अगस्त को मनपा मुख्यालय स्थित विश्वरत्न डॉ. बाबासाहब आंबेडकर सभागार में आमसभा की कार्रवाई चल रही थी. किंतु सदन का कामकाज जारी रहने के दौरान युवा स्वाभिमान पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता अपने साथ मनपा के ठेका नियुक्त कर्मचारियों को लेकर सदन के भीतर घुसे और आमसभा जारी रहने के दौरान जमकर नारेबाजी की गई. इस हो-हल्ले और शोर-शराबे की वजह से आमसभा को स्थगित कर देना पडा. जिसके बाद जहां एक ओर महापौर चेतन गावंडे सहित मनपा पदाधिकारियों के दल ने पुलिस आयुक्त डॉ. आरती सिंह से मुलाकात करते हुए उन्हें पूरे मामले से अवगत कराया. वहीं दूसरी ओर उसी दिन मनपा प्रशासन की ओर से सिटी कोतवाली पुलिस थाने में हंगामेबाजों के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी गई. जिसके आधार पर पुलिस ने करीब 100 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया था. नामजद आरोपियों में पराग चिमोटे, सचिन भेंडे व गणेश मरोडकर का भी समावेश था. जिनकी पुलिस द्वारा सरगर्मी से तलाश करनी शुरू की गई. पश्चात तीनों ने अपने वकील एड. दीप मिश्रा के जरिये अग्रीम जमानत प्राप्त करने हेतु स्थानीय अदालत में आवेदन प्रस्तुत किया था. जिसे अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया है.

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