वाघमारे हत्याकांड के तीनों आरोपी दोषी करार
मुख्य आरोपी पिंपले को दस वर्ष का कारावास
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अन्य दो आरोपियोें को पांच-पांच साल की जेल
अमरावती प्रतिनिधि/दि.७ – स्थानीय जिला न्यायाधीश (क्रमांक 2) वी. एस. गायके की अदालत ने हत्या के मामले से जुडे मुकदमे की अंतिम सुनवाई करते हुए इस मामले में धरे गये तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया. साथ ही मुख्य आरोपी सचिन बापूराव पिंपले (36) को दस वर्ष कारावास एवं 55 हजार रूपये जुर्माने तथा अन्य दो आरोपियों अतुल सुरेश सोत्रे (19) व आतिश विनोद हटवाल (20) को पांच वर्ष कारावास एवं 30-30 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी. जुर्माना न भरने की सूरत में आरोपियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. जुर्माने की राशि सीआरपीसी की धारा 357 (1)(ब) के तहत मृतक की मां व बहन को दी जायेगी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक सरकारी वकील एड. दिलीप तिवारी द्वारा पैरवी की गई. जिसमें पैरवी अधिकारी के तौर पर राजू प्रल्हाद उईके ने सहयोग किया.
इस्तगासे के मुताबिक 22 दिसंबर 2015 को रात 9.45 बजे धामणगांव रेल्वे के शिवाजी वॉर्ड में सचिन पिंपले ने शंकर गुलाबराव वाघमारे के सिर पर तलवार से वार किया था. साथ ही अतुल सोत्रे व आतिश हटवाल ने भी शंकर वाघमारे पर लाठियोें से लैस होकर धावा बोला था. इस हमले में शंकर वाघमारे की मौत हो गयी थी. पश्चात मृतक की बहन सविता चंदू बावणे की शिकायत पर दत्तापुर पुलिस स्टेशन में हत्या का अपराध दर्ज किया गया था और तीनों आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट पेश की गई थी. जहां पर हुई सुनवाई में सरकारी पक्ष ने कुल 11 गवाहों को पेश किया. साथ ही इस मामले की जांच कर रहे चांदूर रेल्वे के उपविभागीय पुलिस अधिकारी राजा रामसामी ने भी अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश की थी. सभी सबूतों एवं गवाहों के बयानोें को ध्यान में रखते हुए अदालत ने तीनों आरोपियों को शंकर वाघमारे की हत्या करने का दोषी पाया और उन्हेें विभिन्न धाराओें के तहत सश्रम कारावास व जुमाने की सजा सुनायी.