यवतमाल प्रतिनिधि/ दि.५ – मानसिक रुप से बीमार बच्चे साथ अप्राकृतिक कृत्य करने के मामले में प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी ए.डी.वामन ने धामनी निवासी आरोपी गणेश आत्राम को तीन साल का सख्त कारावास व १० हजार रुपए दंड की सजा सुनाई है. बता दें कि ४ मई २०१४ की रात ९ बजे पीडित बालक गांव के मंदिर की दिशा से घर रोते बिलखते आया था. परिजनों ने जब उसे पूछा तो उसने बताया कि गणेश आत्राम उसे पकडकर स्कूल ले गया और अप्राकृतिक कृत्य किया. जिसके बाद पीडित बालक पर उपचार कर ७ मई २०१४ में मोरगांव पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई. पुलिस ने आरोपी गणेश के खिलाफ धारा ३७७ के तहत अपराध दर्ज किया. मामले की जांच तत्कालीन थानेदार उमेश पाटिल ने की और मामले को न्यायप्रविष्ठ किया. इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से डॉ.सतीश गुहापेल्लीवार, रितेश बालापुरे, जांच अधिकारी सहित ८ लोगों के बयान दर्ज कराये गए. गवाहों के बयानों को ग्राह्य मानकर न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाई. सरकारी पक्ष की ओर से सहायक सरकारी वकील पी.डी.कपूर व कोर्ट पैरवी संगीता दोरेवार ने काम संभाला.