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विनयभंग के आरोपी को तीन साल का कारावास

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश का फैसला

अमरावती/प्रतिनिधि दि.14 – नाबालिग के साथ विनयभंग करने वाले आरोपी सुरेश सरकटे को तीन साल के सख्त कारावास व 3 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस.जे. काले के कोर्ट में आज यह फैसला सुनाया गया.
इस्तगासे के अनुसार माहुली जहांगीर थाना क्षेत्र में 23 नवंबर 2019 को आरोपी सुरेश सरकटे ने पीड़िता को घर में अकेला देख उसके साथ छेड़छाड़ कर विनयभंग किया. पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ दोषारोप पत्र दाखिल किया गया. इसके बाद मामला न्यायप्रविष्ठ किया गया. इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से तीन गवाहों के बयान लिये गए व कोई भी गवाह फितूर नहीं हुआ. इस मामले में आरोपियों के खिलाफ धारा 354 अ, 451, 506 और धारा 8 पोक्सो अंतर्गत अपराध साबित होने पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस.जे. काले ने आरोपी को धारा 8 पोक्सो के तहत तीन साल सख्त कारावास और 3 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई. जुर्माना नहीं भरने पर एक माह की अतिरिक्त सजा सुनाई गई.
इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से विशेष सरकारी वकील एड. शशीकिरण पलोड ने पैरवी की. इस मामले की जांच माहुली जहांगीर पुलिस थाने के निरीक्षक विश्वास हेमंत ठाकरे ने की.

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